नकली ब्रांड बेचने पर कार्रवाई

By: Jul 25th, 2018 12:02 am

चंडीगढ़  – चंडीगढ़ में स्ट्रीट वेंडर्ज बायलॉज के पास होने के बाद स्ट्रीट वेंडर्ज नकली ब्रांडेड सामान नहीं बेच पाएंगे। अगर कोई पंजीकृत वेंडर नकली सामान बेचता पकड़ा जाता है तो नगर निगम की ओर से शहर में अलॉट की गई जगह से उसे हाथ धोना पड़ेगा। स्ट्रीट वेंडर्ज एक्ट में इस कलास को शामिल करने के लिए निगम सदन की आगामी 26 जुलाई को होने वाली बैठक में एजेडा लाया जा रहा है। संशोधित बाई-लास में निगम अधिकारियों द्वारा चैकिंग के दौरान अगर नामी कंपनियों के टैग लगे नकली सामान पकड़ में आता है तो संबंधित वेंडर  का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। ज्ञात रहे कि कुछ समय पहले निगम ने स्ट्रीट वेंडर्ज वाय-लास में संशोधन के लिए कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी ने ही इस प्रकार का कलास शामिल करने का सुझाव दिया है। प्रस्तावित संशोधनों में स्ट्रीट वेंडर्स बायलॉज में वायलेशन के संबंध में बदलाव किया गया है। पहले वालेशन करने पर पहली बार 500 रुपए, दूसरी बार 1000 रुपए, तीसरी बार 2000 रुपए का जुर्माना स्ट्रीट वेंडर्ज के संबंध में कमेटी द्वारा तय किया गया था, लेकिन पार्षदों की राय के बाद  वायलेशन के जुर्माने को बढ़ा दिया गया है। अब पहली बार 1000 रुपए, दूसरी बार 2000 रुपए, तीसरी बार 3000 रुपए जुर्माना कर दिया है। इस संबंध में फैसला 26 जुलाई को होने वाली निगम सदन की बैठक में लिया जाएगा। कमेटी के सदस्य रविकांत शर्मा ने बताया कि वायलेशन को तीसरी बार दोबारा करने की सूरत में स्ट्रीट वेंडर्ज का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। वहीं दोबारा लाइसेंस बनाने पर 10 हजार की फीस देनी होगी।

ड्रा से सुनिश्चत करें वेंडर्ज के स्थान

उधर स्ट्रीट वेंडर्स का कहना है कि जब स्थान अलाट करने के लिए ड्रा निकाले जाएं तो खाने-पीने और रेडीमेड सामान बेचने वालों का ड्रा अलग-अलग निकाला जाए ताकि खाने-पीने वाले वेंडर्स और सामान बेचने वाले वेंडर्स को परेशानी न हो।


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