बागबानों का पैसा फंसा तो आढ़ती का लाइसेंस रद्द
सोलन— राज्य कृषि मार्केटिंग बोर्ड इस सेब सीजन में सख्त हो गया है। मार्केटिंग बोर्ड अपने एक्ट की शक्तियों का प्रयोग कर ऐसे आढ़तियों के लाइसेंस रद्द करेगा, जो बागबानों की पेमेंट समय पर नहीं करेगा। इसके लिए बोर्ड ने खासकर शिमला एवं सोलन मंडी समितियों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। इन निर्देशों में बागबानों की पेमेंट की गारंटी को समयबद्ध सुनिश्चित करने को कहा गया है। बावजूद इसके यदि फिर भी इस तरह की शिकायतें मंडी समिति या बोर्ड के समक्ष पहुंचती हैं, तो बोर्ड उस आढ़ती को ब्लैकलिस्ट कर भविष्य में लाइसेंस जारी नहीं करेगा। जारी निर्देशों में बोर्ड द्वारा बाहरी राज्यों से पहुंच रहे खरीददारों की एक्ट के अनुसार रजिस्ट्रेशन एवं वेरिफिकेश करने को भी कहा गया है। मंडी समितियों को इस गंभीर मसले पर जिला प्रशासन के साथ बैठक करने और सेब खरीदने से पूर्व खरीददारों की बैंक अकांउट की डिटेल, सिक्योरिटी चैक, पैन कार्ड एवं आधार कार्ड के अलावा उचित दस्तावेज लेने को भी कहा गया है, ताकि कोई भी खरीददार बागबानों को चूना न लगा सके। सेब सीजन में खासकर दक्षिण राज्यों से कई खरीददार प्रदेश की मंडियों में पहुंचते हैं। इनकी वेरिफिकेशन न होने के कारण कई दफा ये खरीददार बागबानों एवं आढ़तियों को मोटा चूना लगाकर रफू-चक्कर हो जाते हैं। बाद में न तो इन्हें आढ़ती ढूंढ पाते हैं और न ही पुलिस। ‘दिव्य हिमाचल’ ने नौ जुलाई के सोलन के संस्करण में इस मुद्दे को ‘करोड़ों रुपए के सेब खरीद रहे फर्जी व्यापारी’ प्रमुखता से उठाया था। इसके बाद बोर्ड एवं मंडी समितियों ने खबर पर कड़ा संज्ञान लेते हुए बोर्ड के नियमों एवं शर्तों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश जारी किए।
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