228 को नोटिस

By: Jul 31st, 2018 12:05 am

हाउस टैक्स जमा न करने पर नगर परिषद ने की कार्रवाई

बिलासपुर -भाखड़ा विस्थापितों के शहर में पहली दफा शुरू की गई हाउस टैक्स प्रक्रिया नगर परिषद को गले की फांस बनती जा रही है। बिलासपुर के वार्ड नंबर दो और तीन से हाउस टैक्स आना मुश्किल हो गया है। पूरे शहर को मिलाकर अभी तक भी 20 लाख से अधिक टैक्स पेंडिंग चला हुआ है, जिसके चलते बार-बार नप के आग्रह करने के बाद भी लोग हाउस टैक्स जमा करवाने के लिए कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। इसी कड़ी में नप ने शहर के 228 लोगों को नोटिस जारी किया है। इसमें लोगों को सख्त हिदायत दी गई है कि जल्द से जल्द अपना हाउस टैक्स जमा करवाएं। गौर हो कि बिलासपुर शहर में 45 लाख के लगभग हाउस टैक्स है, जिसमें से नप को काफी राशि मिल भी गई है, लेकिन वार्ड नंबर दो और तीन के बाशिंदे हाउस टैक्स देने में मनाही कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि वे भाखड़ा विस्थापित हैं, जिसके चलते वह पहले से ही अपना सब कुछ खो चुके है तो अब वह हाउस टैक्स बिलकुल भी जमा नहीं करवाएंगे। वहीं, नप ने भी इन परिवारों के साथ सख्ती से पेश आते हुए नोटिस जारी कर जल्द से जल्द टैक्स जमा करवाने के आदेश जारी कर दिए हैं। गौर हो कि बिलासपुर शहर में पहली बार टैक्स जमा करवाने की कवायद शुरू की गई है, जिसके चलते शुरुआती चरण में काफी विवाद हुआ, लेकिन फिर भी लोगों ने हाउस टैक्स जमा करवाना शुरू कर दिया। वहीं, नगर परिषद का बिलासपुर में 45 लाख रुपए हाउस टैक्स है। इसके चलते अभी तक नप के पास 70 प्रतिशत लोगों ने जमा करवा दिया है। हालांकि नप कई बार लोगों नोटिस के रूप में अवगत भी करवा रही है, लेकिन फिर भी लोग टैक्स जमा नहीं करवा रहे हैं। विभागीय अधिकारी बताते हैं कि 50 रुपए से लेकर 8000 हजार तक हाउस टैक्स वसूली का प्रावधान किया है। वहीं, टैक्स जमा होने के पहले चरण में लोगों ने 95 हजार तक टैक्स जमा करवाया था। इसके साथ ही अब दूसरे चरण यानी नौ दिन के भीतर चार लाख रुपए का टैक्स जमा हो गया था। बता दें कि अप्रैल माह से टैक्स लगना शुरू हो गया है। वहीं, उस समय 90 प्रतिशत लोगों को टैक्स वसूली के नोटिस जारी कर दिया था, जिसके चलते लोगों ने टैक्स जमा करवाना शुरू कर दिया। अब शहर के दो वार्ड हाउस टैक्स देने में आपत्ति जाहिर कर रहे है। अधिकारी शहरवासियों से आह्वान किया कि  सभी को टैक्स देने के लिए पूरा योगदान देना चाहिए, तभी शहर के विकासात्मक कार्य होंगे। बताते चलें कि बिलासपुर शहर पूरे प्रदेश का ऐसा जिला है, जो टैक्स मुक्त था।

सरकारी भवनों से भी नप वसूलेगा टैक्स

बिलासपुर के सरकारी भवनों से भी नगर परिषद ने हाउस टैक्स वसूलने की कवायद शुरू कर दी है। नप का कहना है कि किसी भी बिल्डिंग या फिर वह सरकारी हो या गैर सरकारी हाउस टैक्स देना सभी को अनिवार्य किया गया है, तो इन सभी भवनों से हाउस टैक्स वसूला जाएगा।


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