मर्डर के दोषी को उम्रकैद

By: Aug 25th, 2018 12:05 am

सोलन – सत्र न्यायाधीश सोलन भूपेश शर्मा की अदालन ने एक दोषी को मर्डर के मामले में उम्रकैद की सजा व 25 हजार रुपए का जुर्माना ठोका है। अदालत ने इस संदर्भ में नरेश कुमार पुत्र छत्तरभुज शर्मा, निवासी हाउस नंबर 3959, गली नंबर 106, अपैक्स रोड, संत नगर, बुरारी, थाना बुरारी, दिल्ली-84 को यह सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में अपराधी को सात वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामले की पैरवी जिला न्यायवादी संजय चौहान ने की। मामले के बारे में उन्होंने बताया कि वर्ष 2013 में 26 वर्षीय राजीव कुमार (मृतक), पुत्र मगत राम, निवासी दादू, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर जिला सोलन के नालागढ़ स्थित नीहरी डांग (जगत खाना) में बलराज इंजीनियरिंग वर्कर्ज में बतौर मशीन हेल्पर काम करता था। वह जगतखाना में श्याम लाल के मकान में किराए के कमरे में राजेश कुमार के साथ रहता था। 13 अप्रैल 2013 की रात को वह कमरे में नहीं पाया गया। इस संबंध में 19 अपै्रल 2013 को मगत राम को बलराज इंजीनियरिंग वर्कर्ज की ओर से 18 अपै्रल को जारी किया शिकायत पत्र मिला। इसमें कहा गया कि उनका बेटा राजीव कुमार 14 अपै्रल 2013 से ड्यूटी पर नहीं आ रहा है। शिकायतकर्ता ने अपने स्तर पर उसे खोजने की काफी कोशिश की, लेकिन व्यर्थ गई। इसके बाद 22 अप्रैल 2013 को उसके पिता बेटे की खोज में नालागढ़ आए, लेकिन उन्हें कोई अता-पता नहीं चला। इस दौरान उन्होंने 23 अप्रैल 2013 को नालागढ़ पुलिस थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। 27 अप्रैल को रूममेट राजेश कुमार से पता चला कि उनका बेटा 13 अपै्रल से लापता है। उसने बताया कि घटना वाले दिन मृतक, नरेश कुमार व विजय कुमार के साथ कमरे में मिलकर शराब का सेवन कर रहा था। इसके बाद वे रात करीब एक बजे (एचपी 12सी-1621) मोटर साइकिल से नालागढ़ की ओर गए। अगली सुबह दोषी नरेश कुमार व उसका साथी विजय कुमार तो लौट आए, लेकिन मृतक उनके साथ नहीं था। 28 अप्रैल 2013 को पुलिस स्टेशन नालागढ़ में लिखित शिकायत दर्ज करवाई गई और पुलिस ने जांच आरंभ कर दी। मामले में नौ मई 2013 को दोषी नरेश कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया  लेकिन उसका साथ विजय कुमार अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। पूछताछ में दोषी नरेश कुमार ने बताया कि जब वह शराब का सेवन कर रहे थे, तो उनके बीच काफी तकरार हो गई। इसके बाद वह राजीव कुमार को रेलवे टै्रक के समीप ले गए व उस पर बीयर की बोतल व पत्थरों  से वार कर दिया। इसके उसकी मौत हो गई और उसके शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया, ताकि ऐसा लगे की उसकी मृत्यु दुर्घटना के कारण हुई है। जांच की पड़ताल पूरी होने के बाद पुलिस ने सत्र न्यायालय में चालान पेश किया। ट्रायल के समापन के बाद नरेश कुमार को अपराधी ठहराया गया और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई।


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