रुपे कार्ड, भीम ऐप से पेमेंट पर कैशबैक
नई दिल्ली— वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने रुपे डेबिट कार्ड, यूएसएसडी और भीम ऐप के माध्यम से भुगतान करने पर ग्राहकों को जीएसटी कर का 20 प्रतिशत कैशबैक के रूप में वापस करने की योजना बनाई है। शुरुआत में इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर उन राज्यों में लागू किया जाएगा, जो स्वेच्छा से ऐसा करना चाहेंगे। यह बैठक खासतौर से छोटे और मझोले कारोबारियों (एमएसएमई) की दिक्कतों पर चर्चा के लिए रखी गई थी। एमएसएमई को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली, लेकिन इनके मुद्दों पर मंत्री समूह (जीओएम) का गठन किया गया। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला की अध्यक्षता वाले इस समूह में दिल्ली, बिहार, केरल, पंजाब और असम के वित्त मंत्री शामिल होंगे। परिषद की शनिवार को बैठक के बाद वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने और औपचारिक अर्थव्यवस्था का दायरा विस्तृत करने के लिए रुपे डेबिट कार्ड, यूएसएसडी और भीम ऐप के माध्यम से भुगतान पर प्रति ट्रांजेक्शन जीएसटी का 20 प्रतिशत कैशबैक देने की योजना तैयार की गई है। अभी यह योजना पायलट आधार पर सिर्फ उन्हीं राज्यों में लागू की जाएगी, जो इसके लिए स्वेच्छा से तैयार होंगे। इससे पहले इसके लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया जाएगा और उसके बाद जो राज्य सामने आएंगे, वहां कैशबैक योजना लागू की जाएगी। श्री गोयल ने बताया कि पायलट स्तर पर योजना सफल रहने के बाद जीएसटी परिषद इसे पूरे देश में लागू करने पर विचार कर सकता है। उन्होंने कहा कि रुपे कार्डधारक और भीम ऐप इस्तेमाल करने वाले ज्यादातर ग्रामीण गरीब हैं और योजना से उन्हें औपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनाने में मदद मिलेगी। कैशबैक की अधिकतम राशि 100 रुपए होगी। दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि बैठक के दौरान कुछ राज्य कैशबैक योजना के पक्ष में थे, जबकि कुछ इसके खिलाफ थे। मुख्य रूप से दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल और केरल ने इसका विरोध किया था। सर्वसम्मति नहीं बन पाने के कारण परिषद ने इसका पायलट करने का निर्णय लिया, ताकि जो राज्य तैयार हैं, वहां यह देखा जा सके कि इससे डिजिटल भुगतान बढ़ाने में कितनी मदद मिलती है और जीएसटी संग्रह पर क्या असर पड़ता है।
ऐसे समझें अपना फायदा
भुगतान टैक्स कैशबैक
(रुपए में ) (12प्रतिशत) (टैक्स का 20%)
1000 120 रुपए 24 रुपए
2000 240 रुपए 48 रुपए
3000 360 रुपए 72 रुपए
4000 480 रुपए 96 रुपए
गणना 12 प्रतिशत जीएसटी रेट पर
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