हमीरपुर में धोखाधड़ी पर एक साल की कैद

By: Aug 10th, 2018 12:01 am

हमीरपुर— धोखाधड़ी के मामले में एक आरोपी को गुरुवार को सीजेएम अभय मंडयाल की अदालत ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। दोषी अजय कुमार निवासी वार्ड नंबर-5 बृजनगर हमीरपुर को कोर्ट ने एक साल कारावास और 20 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। इसके अतिरिक्त शिकायतकर्ता अश्वनी कुमार को एक लाख आर्थिक सहायता देने के आदेश दिए भी दिए हैं। जिला उप न्यायवादी अनुज शर्मा के अनुसार अश्वनी और डा. कांता राम निवासी भोटा ने थाना हमीरपुर में 17 फरवरी 2012 को मुकदमा दर्ज करवाया था । इसमें उन्होंने बताया था कि 2005-06 को उन्होंने अजय को 10-10 हजार के चार चेक दिए थे। अजय  ने वर्ष 2011 में 10 हजार के एक चेक में टैंपरिंग करके उसे दस लाख रुपए बनाकर पंजाब  नेशनल बैंक में लगा दिया।  खाते में इतने पैसे नहीं थे, इसलिए चेक बाउंस हो गया। अजय ने चेक बाउंस का केस कोर्ट में लगा दिया, जिस पर अश्वनी को नोटिस आने लगे। बाद में पता चला कि इसने दस हजार रुपए का चेक दिया था न कि दस लाख का। टैंपरिंग  के आरोप में अश्वनी ने अजय के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया।


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