कोर्ट ने बुलाए जीवीके निदेशक

By: Sep 6th, 2018 12:01 am

108-102 मामले में उच्च न्यायालय सख्त

शिमला— प्रदेश हाई कोर्ट ने एंबुलेंस 108 और 102 में कार्यरत ड्राइवर और तकनीशियन द्वारा हड़ताल किए जाने के मामले में प्रदेश हाई कोर्ट ने जीवीके मिशन डायरेक्टर को 26 सितंबर के लिए अदालत के समक्ष तलब किया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने ये आदेश पारित किए। खंडपीठ ने मामले की पिछली सुनवाई को मिशन डायरेक्टर को आदेश दिए थे कि वह कर्मचारी नेताओं के माध्यम से कर्मचारियों की मांगें 30 अगस्त को सुनें और इस पर निर्णय लें। पहली अगस्त को प्रकाशित खबर के अनुसार एंबुलेंस 108 और 102 में कार्यरत ड्राइवर और तकनीशियन ने राज्य सरकार को मांगें पूर्ण करने का पांच अगस्त तक का अल्टीमेटम दिया था। कर्मचारियों ने राज्य सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि अगर पांच अगस्त तक मांगें पूरी नहीं होती, तो 14 अगस्त को मजबूरन उन्हें हड़ताल पर जाना पड़ेगा। कर्मचारियों की मांगें पूरी न होने को लेकर 31 जुलाई को हिमाचल में 108 और 102 एंबुलेंस के कर्मचारियों ने हड़ताल की थी। इन कर्मचारियों ने दस अगस्त को हाई कोर्ट के समक्ष बयान दिया था कि अगले 24 घंटों के भीतर सभी कर्मचारी अपनी-अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेंगे। कर्मचारियों की मांगें हैं कि सभी एंबुलेंस कर्मचारियों को हरियाणा राज्य के 108 एंबुलेंस कर्मचारियों की तरह अधीनस्थ किया जाए। जिन 108 कर्मचारियों ने सरकारी खर्चे पर प्रशिक्षण लिया है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर लिया जाए। समान काम का समान वेतन समस्त कर्मचारियों में लागू हो। कर्मचारियों को अस्थायी नौकरी स्थायी करना सुनिश्चित करें। कर्मचारियों को ठेकेदारी प्रथा से मुक्त किया जाए। कर्मचारियों के साथ किसी भी प्रकार की घटना होने पर परिवार के एक सदस्य को स्थायी नौकरी मिले और परिवार वालों को मुआवजा भी मिले।

 


Keep watching our YouTube Channel ‘Divya Himachal TV’. Also,  Download our Android App