घर की सीलिंग तोड़ने पर मनोज तिवारी पर केस
नई दिल्ली —भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी के खिलाफ राजधानी के गोकुलपुरी इलाके में स्थित एक बंद घर की सीलिंग तोड़ने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक तिवारी के खिलाफ आईपीएसी की धारा 188 और डीएमसी एक्ट 461 व 465 के तहत मामला दर्ज किया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियों के मुताबिक भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने रविवार को उत्तर-पूर्वी दिल्ली के गोकुलपुरी में एक बंद घर की सीलिंग तोड़ दी थी। इस पर उनका यह भी कहना था कि दिल्ली में सीलिंग के दौरान भेदभाव हो रहा है और उन्होंने नगरपालिका अधिकारियों के ‘पिक एंड चूज सिस्टम’ के खिलाफ यह कदम उठाया है। दिल्ली में सीलिंग की यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के तहत की जा रही है। मनोज तिवारी का यह भी कहना है कि मैंने गोकुलपुरी में एक बंद घर की सीलिंग तोड़ी है और मैं हर उस इलाके में जाऊंगा, जहां गलत तरीके से सीलिंग की गई है। मैं इस पिक एंड चूज सिस्टम को बर्दाश्त नहीं करूंगा। यह प्रक्रिया भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। सीलिंग के नाम पर हो रहे इस भ्रष्टाचार में निगम के अधिकारी भी शामिल हैं।
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