तीन बैंकों पर जुर्माना

By: Sep 9th, 2018 12:02 am

फ्रॉड पकड़ने में देरी पर आरबीआई की सख्ती

 नई दिल्ली —भारतीय रिजर्व बैंक  (आरबीआई) ने धोखाधड़ी को पकड़ने में देरी और समय पर इसके बारे में जानकारी नहीं देने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के तीन बैंकों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई), बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) और बैंक ऑफ महाराष्ट्र (बीओएम) पर एक-एक करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। कैंद्रीय बैंक ने तीन अलग-अलग विज्ञप्तियां जारी कर कहा कि उसने यूबीआई, बीओआई तथा बीओएम प्रत्येक पर एक-एक करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक ने इन बैंकों पर धोखाधड़ी पकड़ने और उसके बारे में रिपोर्ट करने में देरी को लेकर बैंकिंग नियमन कानून के तहत यह जुर्माना लगाया है। यूबीआई ने शेयर बाजारों को भेजी सूचना में बताया कि रिजर्व बैंक ने धोखाधड़ी को पकड़ने और उसकी जानकारी देने में देरी के लिए उस पर एक करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।


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