शिक्षकों के रिक्त पदों पर 19 को स्पष्ट होगी स्थिति
शिमला— प्रदेश में शिक्षकों के लगभग चौदह हजार खाली पड़े पदों के मामले में हाई कोर्ट के आदेशों के अनुरूप हलफनामा दायर न किए जाने पर प्रधान सचिव शिक्षा गुरुवार को अदालत के समक्ष पेश हुए। बुधवार को पारित आदेशों के तहत हलफनामा दायर न किए जाने पर हाई कोर्ट ने सचिव को तीन दिन का अतिरिक्त समय दिया है। खंडपीठ ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया कि मामले की आगामी सुनवाई यानी 19 सितंबर को प्रधान सचिव अदालत के समक्ष रहेंगे। खंडपीठ ने प्रधान सचिव को आदेश दिए थे कि वह दो सप्ताह के भीतर शपथपत्र के माध्यम से अदालत को सारणीबद्ध तरीके से बताएं कि किस-किस जिला में किस-किस विषय के कितने-कितने पद खाली हैं, लेकिन प्रधान सचिव द्वारा हलफनामा अदालत के आदेशों के अनुरूप नहीं पाया गया। गौरतलब है कि पिछली सुनवाई के दौरान शिक्षा सचिव ने शपथ पत्र के माध्यम से अदालत को बताया था कि हिमाचल प्रदेश में शिक्षकों के 14354 पद खाली है। प्राथमिक स्कूलों में अध्यापकों के 25293 स्वीकृत पदों में से 1754 पद खाली चल रहे है और इसी तरह अप्पर प्राइमरी में अध्यापकों के 16185 स्वीकृत पदों में से 2499 पद खाली हैं।
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