चोरी का मोबाइल इस्तेमाल करने वाले को कैद

By: Oct 27th, 2018 12:01 am

हिसार —हिसार जिला के सत्र न्यायाधीश अजय कुमार की अदालत ने चोरी का मोबाइल इस्तेमाल करने के दोषी युवक सुनील को तीन साल कैद की सजा सुनाई है।  अदालत में चले अभियोग के अनुसार फतेहाबाद पुलिस ने अंकित मोंगा की शिकायत पर चार मार्च 2018 को आईपीसी की धारा 379ए व 34 के तहत दो अज्ञात युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में एक व्यक्ति ने बताया कि वह बड़ा गुरुद्वारा गया था । गुरुद्वारे के साथ लगती गली में दो युवक उसका मोबाइल छीनकर फरार हो गए। शिकायतकर्ता अंकित मोंगा ने साइबर सैल के इंचार्ज को भी शिकायत दी थी। साइबर सैल ने मोबाइल ट्रैसिंग के दौरान पाया कि छीने गए मोबाइल को सुनील कुमार अपनी सिम डालकर प्रयोग कर रहा है। रतिया चुंगी पर पुलिस ने सुनील व उसके साथी अजय कुमार को काबू कर लिया था। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी सुनील को 22 अक्तूबर को आईपीसी की धारा 379ए चोरी के आरोप में तो बरी कर दिया, लेकिन चोरी का मोबाइल प्रयोग करने पर आईपीसी की धारा 411 के तहत उसे दोषी ठहराया और उसे हिरासत में ले लिया। अदालत ने उसे तीन साल की कैद की सजा सुनाई है।


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