कुल्लू के विधायक के होटल का गेटअवैध

By: Dec 27th, 2018 12:01 am

कुल्लू – जिला मुख्यालय कुल्लू में सदर के विधायक के होटल के लिए बने अवैध गेट पर आखिर हाईकोर्ट का डंडा चल पड़ा। जिला प्रशासन कुल्लू ने पुलिस बल के साथ होटल के लिए बने अवैध गेट को हटा दिया है। प्रदेश हाई कोर्ट के निर्देश पर एसडीएम कुल्लू अमित गुलेरिया की अगवाई में प्रशासनिक, राजस्व और 16 से अधिक पुलिस जवानों के साथ अवैध रूप से सड़क के साथ बने अवैध कब्जे को हटा दिया गया। बाकायदा गेट को जेसीबी के माध्यम से रिमूव किया गया। हालांकि जिला प्रशासन का यह दल पुलिस बल के साथ दिन के करीब साढे़ 12 बजे भी होटल को रिमूव करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन होटल संचालकों ने इस टीम को दलील दी कि यह गेट नहीं बल्कि होर्डिंग है, जिस कारण प्रशासन असमंजस में पड़ गया। उसके बाद बताया जा रहा है कि यह मामला शिमला तक पहुंचा और जानकारी की सलाह के बाद आखिर प्रशासन शाम करीब पांच बजे फिर दलबल सहित होटल के गेट पर पहुंचा। इसके बाद अवैध गेट को हटाने का कार्य शुरू कर दिया। पहले इस गेट में होटल के नाम लगा होर्डिंग को हटाया गया। इसके बाद कटर के साथ गेट के  ऊपरी हिस्से हटाया गया और उसके बाद गेट के अन्य भागों को हटाने का क्रम से कार्य शुरू कर दिया। प्रशासन की जानकारी के मुताबिक हालांकि यहां पर और भी अवैध कब्जा है, जिसके लिए कब्जाधारी ने स्टे लिया है, लेकिन होटल के बाहर सड़क किनारे बनाया गया अवैध गेट को हटाने के लिए हाई कोर्ट ने कब्जाधारी को सात दिनों का समय दिया था। प्रशासन ने बाकायदा कब्जा हटाने के लिए नोटिस दिया था, परंतु इसे हटाया नहीं गया। ऐसे में जिला प्रशासन ने बुधवार को दोपहर से होई कोर्ट के निर्देश पर कार्रवाई शुरू कर दी थी, लेकिन इस बीच विधायक ने प्रशासन से बातचीत के लिए एक घंटे का समय मांगा। इस बीच सड़क किनारे बने गेट के आगे वाले छोटे-छोटे गेट को स्वयं हटाया गया, लेकिन बडे़ गेट को हटाया नहीं गया। ऐसे में प्रशासन की टीम शाम के समय फिर गेट पर पहुंची और टीम ने गेट को हटाने का कार्य आरंभ कर दिया। लिहाजा, जिला प्रशासन की टीम ने विधायक के होटल को बने गेट को हटा दिया है। कब्जा हटाने के दौरान यहां पर  लोगों की भीड़ भी दिखी। लिहाजा, अब प्रशासन की इस कार्रवाई से शहर के अन्य कब्जाधारियों में भी हड़कंप मचा गया है।  एसडीएम कुल्लू अमित गुलेरिया ने कहा कि हाई कोर्ट के निर्देश पर अवैध रूप से बने गेट को हटाया गया है। हाई कोर्ट ने सात दिन का समय दिया था, लेकिन यह हटाया नहीं गया। ऐसे में प्रशासन ने बुधवार देर शाम को गेट को हटाया दिया  है।


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