गुड्स एंड सर्विसेज टैक्‍स के मोर्चे पर कंपनियों को राहत, लेट फीस में मिली छूट

By: Jan 2nd, 2019 4:33 pm

लेट फीस में मिली छूट

गुड्स एंड सर्विसेज टैक्‍स (GSt) रिटर्न फाइल नहीं करने वाली रजिस्‍टर्ड कंपनियों को बड़ी राहत मिली है.दरअसल, सरकार ने जुलाई 2017 से सितंबर 2018 के लिए  सारांश और अंतिम बिक्री रिटर्न दाखिल नहीं करने वाली कंपनियों को लेट फीस से छूट दी है. अब इन कंपनियों को 31 मार्च 2019 तक 15 महीने की अवधि के लिए अपना रिटर्न भरने का समय मिला है. बता दें कि जीएसटी काउंसिल ने 22 दिसंबर की बैठक में जुलाई 2017 और सितंबर 2018 के बीच जीएसटीआर-3बी, जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-4 को नहीं भरने तथा कर भुगतान नहीं करने के कारण लगने वाली लेट फीस में छूट देने का निर्णय किया था.

केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने कहा, ” सीजीएसटी कानून की धारा-47 के तहत लगने वाली लेट फीस उन रजिस्‍टर्ड कंपनियों को नहीं देना होगा जिन्होंने जुलाई 2017 और सितंबर 2017 के लिए जीएसटी-3बी और जीएसटीआर-1 समय पर नहीं भरे. उन्हें यह रिटर्न 22 दिसंबर 2018 से 31 मार्च 2019 तक भरने होंगे. इसके अलावा जुलाई 2017 से सितंबर 2018 के दौरान जीएसटीआर-4 भरने वाली कंपनियों को भी समय पर रिटर्न जमा नहीं करने को लेकर जुर्माना नहीं देना होगा.  लेकिन उन्हें यह रिटर्न 22 दिसंबर 2018 से 31 मार्च 2019 तक भरने होंगे. ”

क्‍या है जीएसटीआर-3बी, जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-4

जीएसटीआर-3बी कंपनियों की बिक्री रिटर्न का सारांश है जबकि जीएसटीआर-1 अंतिम बिक्री रिटर्न है. वहीं जीएसटीआर-4 वे कंपनियां भरती हैं जिन्होंने ‘कंपोजीशन’ योजना का विकल्प चुना है.  इसके तहत उन्हें तिमाही आधार पर रिटर्न भरने होते हैं.  देरी से रिटर्न भरने के लिये केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) और राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) के मामले में लेट फीस 25 रुपये प्रति दिन है.  हालांकि जिन कंपनियों को रिटर्न फाइल करनी है लेकिन उन पर टैक्‍स ‘शून्य’ बनता है, उन्हें सीजीएसटी कानून और एसजीएसटी कानून के तहत 10-10 रुपये जुर्माने के रूप में देने होंगे.


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