राहुल की ब्रिटिश नागरिकता के मामले में सुनवाई अगले सप्ताह

By: May 2nd, 2019 3:58 pm

 

राहुल की ब्रिटिश नागरिकता के मामले में सुनवाई अगले सप्ताह

 कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता का मसला उच्चतम न्यायालय पहुंच गया है, जिस पर अगले सप्ताह सुनवाई हो सकती है। याचिकाकर्ताओं -जय भगवान गोयल और चंदर प्रकाश त्यागी- ने मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ के समक्ष मामले का विशेष उल्लेख किया। न्यायालय ने याचिका की सुनवाई के लिए हामी तो भर दी, लेकिन फिलहाल त्वरित सुनवाई से इन्कार कर दिया। न्यायालय ने कहा कि पहले याचिकाकर्ता रजिस्ट्री से डायरी नंबर लें।याचिकाकर्ताओं का कहना है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने स्वेच्छा से ब्रिटिश नागरिकता हासिल की है, इसलिए उन्हें चुनाव लड़ने और सांसद बनने से रोका जाये। याचिका में कहा गया है कि यह बात स्पष्ट है कि श्री गांधी ने ब्रिटिश नागरिकता हासिल की है। यह मामला तब सामने आया जब ब्रिटेन की बैकऑप्स नामक कंपनी ने अपना आयकर रिटर्न भरा था। याचिका में कहा गया है कि श्री गांधी घोषणा पत्र दें कि वह भारतीय नागरिक नहीं है और वह जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के अनुसार चुनाव लड़ने में अक्षम हैं।अदालत में यह याचिका तब दाखिल की गई है जब गत 30 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने श्री गांधी को नोटिस जारी करते हुए 15 दिनों में जवाब देने के लिए कहा है। यह नोटिस उन्हें भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत के आधार पर भेजे गया है। श्री स्वामी का आरोप है कि राहुल के पास ब्रिटिश नागरिकता है।गौरतलब है कि दिसंबर 2015 में सर्वोच्च न्यायालय नागरिकता के संबंध में पेश किये गये सबूतों को खारिज कर चुका था। याचिका वकील एम.एल. शर्मा ने दायर की थी, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने फर्जी बताया था। न्यायालय ने उस समय दस्तावेजों की प्रामाणिकता पर सवाल उठाये थे। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एच.एल. दत्तू की अध्यक्षता वाली पीठ ने पूछा था, “आपको कैसे पता कि ये दस्तावेज प्रामाणिक है?” श्री शर्मा द्वारा सुनवाई पर जोर दिये जाने को लेकर न्यायमूर्ति दत्तू ने कहा था,“मेरी सेवानिवृत्ति के बस दो दिन शेष बचे हैं। आप मुझे मजबूर मत कीजिए कि मैं आपके ऊपर जुर्माना लगा दूं।”

 


Keep watching our YouTube Channel ‘Divya Himachal TV’. Also,  Download our Android App