मकान किराया भत्ता देगी खट्टर सरकार

By: Aug 1st, 2019 12:01 am

हरियाणा में आज से लागू होंगी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें

पंचकूला – हरियाणा सरकार ने अपने पात्र कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप संशोधित मकान किराया भत्ता एक अगस्त, 2019 से लागू करने हेतु आदेश जारी कर दिए हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की घोषणा की अनुपालना के तहत राज्य सरकार ने यह आदेश जारी किए है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार विभिन्न शहरों और कस्बों में तैनात राज्य सरकार के कर्मचारियों को संशोधित मकान किराया भत्ता दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 50 लाख या इससे अधिक आबादी वाले शहरों को एक्स श्रेणी में कवर किया गया है और ऐसे शहरों में तैनात कर्मियों को 24 प्रतिशत या न्यूनतम 5400 रुपए मकान किराया भत्ता मिलेगा।  इसी प्रकार,  उन्होंने बताया कि पांच लाख या इससे अधिक या 50 लाख से कम आबादी वाले शहरों को वाई श्रेणी में कवर किया गया है और ऐसे शहरों में तैनात कर्मियों को 16 प्रतिशत या न्यूनतम 3600 रुपए मकान किराया भत्ता मिलेगा।  उन्होंने बताया कि पांच लाख से कम आबादी वाले शहरों को जेड श्रेणी में कवर किया गया है।

सरकार पर पड़ेगा 1920 करोड़ का भार

प्रवक्ता ने बताया कि संशोधित मकान किराया भत्ता आगामी एक अगस्त, 2019 से लागू होगा। उन्होंने बताया कि संशोधित मकान किराया भत्ता के लागू होने से लगभग तीन लाख कर्मियों को लाभ होगा और इससे राज्य सरकार को प्रति वर्ष लगभग 1920 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करने होंगे।

तीन लाख कर्मियों को मिलेगा फायदा

इस बारे में हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिन्यु ने बताया कि इस संशोधन में खास बात यह है कि सरकार ने आबादी के अनुसार बेसिक का प्रतिशत के अलावा न्यूनतम राशि भी तय की है। इसके अनुसार यदि किसी कर्मचारी का किराया भत्ता बेसिक के अनुसार एक हजार रुपए बन रहा है, तो उसे कम से कम 1800 रुपए अवश्य मिलेंगे। मकान किराया भत्ते में संशोधन करने से प्रदेश के लगभग तीन लाख कर्मचारियों को फायदा होगा।


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