लोकसेवा गारंटी एक्ट के दायरे में टीसीपी

By: Aug 29th, 2019 12:01 am

शिमला – प्रदेश सरकार ने टीसीपी विभाग को भी लोकसेवा गारंटी एक्ट के दायरे में शामिल कर दिया है। एक्ट के तहत अब प्रदेश के प्लानिंग एरिया में मकानों के नक्शे 30 दिन में तैयार होंगे। यानी लोकसेवा गारंटी एकट-2011 के तहत संबंधित शहरी निकाय प्रशासन को तय समयसीमा के अंदर जवाबदेही तय कर दी है। विधायक आशीष बुटे के सवाल पर शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने यह जानकारी सदन में दी। मंत्री ने सदन को अवगत करवाया कि लोगों को उनके रेजीडेंशियल व कमर्शियल भवनों के निर्माण के लिए चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, बल्कि 30 दिन के भीतर उनके भवन का नक्शा पास हो जाएगा। पहले यह समय सीमा 60 दिन की थी, मगर फिर भी सालों तक चक्कर काटने पड़ते थे, जिसमें शिमला शहर एक बड़ा उदाहरण है, जहां पर सालों से नक्शे पास ही नहीं हुए हैं। नई व्यवस्था के मुताबिक अब मकान या भवन का काम पूरा हो जाने के बाद व्यक्ति नगर निगम, नगर नियोजन या फिर नगर परिषद के पास जमा करेगा। इस पर यह संबंधित विभाग व्यक्ति को 15 दिन के भीतर कंप्लीशन रिपोर्ट देंगे, जिसकी पहले कोई समय सीमा निर्धारित नहीं थी।


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