चरस तस्कर को 14 साल की जेल
पुलिस ने तस्कर से पांच किलो 454 ग्राम चरस की थी बरामद
कुल्लू –चरस तस्करी मामले में अभियोग सिद्ध होने पर न्यायालय ने एक चरस तस्कर को कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, जुर्माना भी लगाया गया है। कुल्लू न्यायालय के स्पेशल जज-दो नितिन कुमार ने मंगलवार को यह सजा सुनाई है। मामले की पैरवी करते हुए जिला उप न्यायावादी कुल्लू पंकज धीमान ने बताया कि 30 अक्तूबर, 2017 को एएसआई नंद लाल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मणिकर्ण घाटी के जैंलनाले के पास नाका लगा रखा था। इसी बीच कटागला की तरफ से एक व्यक्ति आया, जिसकी पीठ में पिट्ठू बैग था। पुलिस को देखकर वह हड़बड़ा गया और पीछे की ओर भागने लगा। पुलिस ने कुछ ही दूरी पर उसे पकड़ लिया, जब पिट्ठू बैग की तलाशी ली गई तो उसके अंदर एक कैरी बैग मिला और उसमें पांच किलो 454 ग्राम चरस बरामद की गई। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। कुल्लू थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। इसके बाद पुलिस ने चालान न्यायालय में पेश किया, जहां केस ट्रायल पर चल रहा था। उन्होंने बताया कि मंगलवार को स्पेशल जज-दो कुल्लू नितिन कुमार ने सुनवाई के दौरान चरस तस्करी का अभियोग साबित होने पर चरस तस्कर प्रकाश निवासी नेपाल को 14 साल की सजा सुनाई है। वहीं, डेढ़ लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में आरोपी को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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