सहकारी सभाओं में गोलमाल की जांच
शिमला – प्रदेश की सहकारी सभाओं में करोड़ों का गोलमाल सामने आ चुका है। गत दो वर्षों के अंतराल में प्रदेश की 13 सहकारी सभाओं में वित्तीय अनियमितताओं के मामले सामने आए हैं, जिनकी सरकार जांच करवाएगी। इसके साथ-साथ विभागीय स्तर पर भी जांच की जाएगी। विधायक अर्जुन सिंह के सवाल पर सहकारिता मंत्री डा. राजीव सहजल ने साफ कहा कि वित्तीय अनियमितताओं को अंजाम देने वाली सहकारी सभाओं के सचिवों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि दो वर्षों के अंतराल में 52 करोड़ के घपले हुए हैं। उन्होंने माना कि ऑडिट की सुस्त प्रक्रिया के चलते ऐसे मामले पेश आ रहे हैं। मंत्री ने कहा कि सभाओं में भ्रष्टाचार को देखते हुए सरकार ने सचिवों की नियुक्ति के लिए नियमों में बदलाव किया है। पूर्व में सहकारी सभाओं के सचिवों की नियुक्तियों के लिए ट्रेनिंग वालों के लिए 10 अंक की शर्त रखी थी, जिसे सरकार ने हटा दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षों से सचिव पद पूरी तरह से खानदानी बन गया था, जिसे अब दूर कर दिया गया है। हर साल ऑडिट करने के लिए अब पात्र ऑडिटर्ज का पैनल तैयार होगा। डा. सहजल ने कहा कि प्रदेश की किसी भी सहकारी सभाओं में गैर सदस्य पैसे जमा नहीं कर सकेंगे। मंत्री ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों को पांच साल की सजा और 23 करोड़ की पैनल्टी लगेगी। इस दौरान विधायक राकेश पठानिया ने भी सहकारी सभाओं में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। विधायक जेआर कटवाल ने अनुपूरक सवाल के माध्यम से सहकारी सभा तलाई में करोड़ों के गोलमाल का मामला उठाया। इस पर मंत्री ने जांच करने का आश्वासन दिया। मंत्री ने कहा कि दो वर्षों में सहकारी सभाओं में भ्रष्टाचार और गलत वित्तीय प्रबंधन के कुल 13 मामले प्रकाश में आए हैं। भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों का विवरण तथा दोषियों के विरूद्ध विभाग द्वारा की जा रही है। सहकारिता विभाग द्वारा प्राथमिक कृषि सेवा सहकारी सभाओं में कर्मचारियों की भर्ती के लिए वर्ष 2001 मेें सेवा नियम बनाए गए थे, जिनके अनुसार ही इन सभाओं में कर्मचारियों की भर्ती की जाती है। इन नियमों में कर्मचारियों की आवश्यक शैक्षणिक योग्यता से संबंधित शर्त व नियम, चयन के लिए चयन समिति का गठन व इस समिति के द्वारा कर्मचारियों को दिए जाने वाले अंको का विवरण दिया गया है।
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