पंफलेट पर प्रकाशक का नाम जरूरी

By: Oct 5th, 2019 12:02 am

कैथल – जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त डा. प्रियंका सोनी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा के दिशा-निर्देशानुसार चुनावी प्रचार सामग्री जैसे पंफलेट व पोस्टरों पर मुद्रक व प्रकाशक को अपना नाम व पता अवश्य लिखना होगा। अगर कोई भी मुद्रक व प्रकाशक चुनाव संबंधी प्रचार सामग्री पर अपना नाम व पता नहीं लिखता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने जिले की सभी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी मुद्रकों व प्रकाशकों को 1951 के जन प्रतिनिधि अधिनियम की धारा 127 ए द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देश दिए हैं कि वे इन आदेशों की पालना करना सुनिश्चित करें।


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