आत्महत्या के प्रयास पर दर्ज नहीं होगा मुकदमा

By: Nov 29th, 2019 12:08 am

शिमला – हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि जो व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास करता है, वह गंभीर तनावग्रस्त रोगी माना जाएगा और उसके खिलाफ कोई भी मुकद्मा दर्ज नहीं किया जाएगा। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने राज्य के मुख्य सचिव को आदेश दिए हैं कि वह पुलिस अथॉरिटी को तुरंत प्रभाव से दिशा-निर्देश जारी करें कि मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 2017 की धारा 115 में निहित प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन करें। इसके तहत आत्महत्या का प्रयास करने वाले को गंभीर तनावग्रस्त रोगी माना जाएगा और उसके खिलाफ कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। न्यायाधीश शर्मा ने कहा कि आत्महत्या के प्रयास को गैर अपराधीकरण घोषित करने बारे दुनिया के विभिन्न देशों ने पहले ही कदम उठा लिए हैं। आत्महत्या करने के प्रयास गैर अपराधीकरण घोषित किए जाने के मकसद से भारत सरकार पहले ही मेंटल हेल्थकेयर ऐक्ट, 2017 अधिनियमित कर चुकी है। अदालत ने भारत सरकार के सचिव (गृह) को आदेश दिए कि वह उचित स्तर पर मामले को उठाएं, ताकि आत्महत्या के प्रयास को गैर अपराधीकरण घोषित करने बारे उचित कदम उठाए जाएं। अदालत ने उक्त आदेश प्रतिभा शर्मा द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए पारित किए। याचिका में प्रार्थी ने गुहार लगाई थी कि पुलिस द्वारा उसके खिलाफ आत्महत्या का प्रयास किए जाने पर प्राथमिकी दर्ज की थी और उसके खिलाफ सक्षम अदालत में मुकदमा चलाया था। हाई कोर्ट ने मामले से जुड़े तथ्यों को देखते हुए अपने निर्णय में कहा कि पुलिस ने प्रार्थी के बयानों के आधार पर ही आत्महत्या का मामला दर्ज किया है, जोकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3)का सरासर उल्लंघन है। अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि कोई भी व्यक्ति अपने ही खिलाफ बयान देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह भी पाया कि मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 2017 की धारा 115 में निहित प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी के खिलाफ आत्महत्या का प्रयास किए जाने बारे मामला दर्ज  नहीं किया जा सकता, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 2017 की धारा-115 में निहित प्रावधानों के अनुसार आत्महत्या का प्रयास करने वाले को गंभीर तनावग्रस्त रोगी माना जाएगा और उसके खिलाफ कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। हाई कोर्ट ने प्रार्थी के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करते हुए निचली अदालत में प्रार्थी के खिलाफ चल रहा आत्महत्या के प्रयास का मुकदमा भी रद्द कर दिया।


Keep watching our YouTube Channel ‘Divya Himachal TV’. Also,  Download our Android App