रिश्वत लेने और देने वाले को पांच साल कैद
जींद अदालत ने सुनाया फैसला; एक लाख पांच हजार घूस लेकर भगाया था चूरापोस्त तस्कर, जुर्माना भी ठोंका
जींद हरियाणा में जींद के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय पराशर की अदालत ने एक लाख पांच हजार रुपए की रिश्वत लेकर चूरापोस्त के तस्कर को भगाने के आरोप में पुलिस उपनिरीक्षक ऋषिराज तथा रिश्वत देने वाले तस्कर के भाई कमल को पांच-पांच साल की शुक्रवार को कैद की सजा सुनाई। अदालत ने आरोपी ऋषिराज को दस हजार रुपए तथा कमल को पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई। अदालत ने कहा कि जुर्माना न भरने पर दोनों दोषियों को दो-दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष के अनुसार सदर थाना के तत्कालीन प्रभारी धर्मबीर ने 29 दिसंबर, 2015 को पुलिस को दी गई शिकायत में कहा था कि सदर थाना पुलिस ने 23 दिसंबर को अमरहेड़ी गांव के निकट ट्रक से 45 किलोग्राम चूरा पोस्त बरामद कर ट्रक चालक बधाना गांव निवासी सुरेश को गिरफ्तार किया था। पुलिस पूछताछ में अकली जिला आगर मालवा मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले के अकली गांव के सुज्जन का नाम सामने आया कि उसी ने चूरापोस्त की खेप भेजी थी। पुलिस ने सुज्जन को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया था, जिसकी जांच ऋषिराज को सौंपी गई थी। ऋषिराज ने 28 दिसंबर को सुज्जन को भगा दिया था। आरोप है कि इसकी एवज में ऋषिराज ने एक लाख पांच हजार की रिश्वत सुज्जन के भाई कमल से मांगी थी, जिसकी पहली किस्त के रूप में आरोपी 60 हजार रुपए ले चुका था। पुलिस ने कमल को रिश्वत की 45 हजार रुपए की दूसरी किस्त देते हुए तथा ऋषिराज को लेते हुए रंगे हाथ दबोच लिया था। पुलिस ने दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत मामला दर्ज किया था। इसी मामले में शुक्रवार को दोनों को सजा सुनाई गई।
Keep watching our YouTube Channel ‘Divya Himachal TV’. Also, Download our Android App