विधायकी रद्द हुई, तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अब्दुल्ला आजम

By: Dec 18th, 2019 12:02 am

लखनऊ – उत्तर प्रदेश की रामपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम का निर्वाचन सोमवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था। अब अब्दुल्ला आजम ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बता दें कि अब्दुल्ला आजम रामपुर की स्वार सीट से विधायक चुने गए थे। हालांकि, अब्दुल्ला के विधायक चुने जाने के बाद बीएसपी नेता नवाब काजिम अली ने चुनाव याचिका दायर की थी। अब्दुल्ला के निर्वाचन पर दी गई अर्जी में बीएसपी नेता ने कहा था कि वर्ष 2017 में चुनाव के वक्त आजम खान के बेटे न्यूनतम निर्धारित उम्र 25 वर्ष के नहीं थे। चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने फर्जी डॉक्युमेंट्स दाखिल किए थे और झूठा हलफनामा दाखिल किया था। काजिम अली की ओर से दायर की गई अर्जी में अब्दुल्ला आजम की दसवीं क्लास की मार्कशीट के साथ कई अहम दस्तावेजों में दर्ज जन्मतिथि को आधार बनाया गया था। हालांकि, पूरे मामले को लेकर अब्दुल्ला आजम का कहना था कि प्राइमरी में एडमिशन के वक्त टीचर ने अंदाज से जन्मतिथि दर्ज की थी।


Keep watching our YouTube Channel ‘Divya Himachal TV’. Also,  Download our Android App