दुकानदार को बनवाना होगा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट

By: Feb 29th, 2020 12:20 am

बिलासपुर नलवाड़ी मेले में लोगों की सेहत से खिलवाड़ बर्दाशत नहीं करेगा प्रशासन, फूड विक्रेता 15 मार्च तक आफिस में पहुंचकर बनवाएं लाइसेंस

बिलासपुर –राज्य स्तरीय नलवाड़ी मेले में प्रशासन लोगों की सेहत से खिलवाड़ बिलकुल बदार्शत नहीं करेगा। इस दफा मेले में खाद्य पदार्थ बेचने वाले हर विक्रेता को अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना होगा। इसके अलावा फूड वर्कर, हैंडलर्स के लिए ग्लवज और कैप पहनना अनिवार्य रहेगा। उपायुक्त राजेश्वर गोयल ने इन नियमों का सख्ती से पालन करवाने के लिए स्वास्थ्य विभाग को आदेश पारित कर दिए हैं। उपायुक्त ने विभाग को नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। वहीं, असिस्टेंट कमिशनर खाद्य सुरक्षा विभाग सविता ठाकुर ने बताया कि उपायुक्त से जारी फरमानों के तहत इस बार हर खाद्य विक्रेता पर कड़ी नजर रखी जाएगी। जो भी विक्रेता अवहेलना करता पाया गया उस पर कार्रवाई करते हुए उसका चालान किया जाएगा व जुर्माना भी वसूला जाएगा। सविता ने बताया कि मेले में आने वाले हर खाद्य पदार्थ विक्रेता के पास फूड लाइसेंस का होना भी अनिवार्य रहेगा, जिसके पास फूड लाइसेंस नहीं होगा वह मेले में दुकान लगाने से पहले विभाग के कार्यालय में आकर टेंपरेरी लाइसेंस बनवा सकता है। उन्होंने कहा कि मेलों के दौरान लोगों की सेहत से खिलवाड़ बिलकुल बर्दाशत नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि टेंपरेरी फूड लाइसेंस बनवाने के लिए कोई भी विक्रेता 15 मार्च आफिस में पंहुचकर फूड लाइसेंस के लिए अपलाई कर सकता है। मेलों के दौरान भी विभाग दुकानदारों को ऑन स्पॉट टेंपरेरी फूड लाइसेंस प्रोवाइड करेगा। बहरहाल निर्धारित तिथि से पहले भी यदि कोई चाहे तो वह आफिस पंहुचकर औपचारिकताओं को पूरा कर अपना टेंपरेरी लाइसेंस बनवा सकता है। उल्लेखनीय है कि खाद्य पदार्थ तैयार करने और बेचने वालों को फूड सेफटी का लाइसेंस बनवाना अनिवार्य होता है। इसमें सामान्य ठेली लगाने वालों से लेकर बड़े होटल और उद्योग तक शामिल होते हैं। खाद्य सुरक्षा अभिकरण के लाइसेंस के बिना मेलों व दूसरी जगहों पर खाद्य पदार्थों की बिक्री नहीं की जा सकती है। जिला में खाद्य पदार्थ बेचने वाले व्यापारियों को अब पंजीकरण करवाने के लिए आफिस आने की आवश्यकता नहीं है। अब संबंधित व्यापारी एफएसएसआई की वेबसाइट पर लाइसेंस के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते है। फूड सेफटी एंड स्टेंडर्ड ऑथारिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसआई) ने व्यापरियों के लिए यह  व्यवस्था शुरू की है। लिहाजा 17 मार्च से लुहणू में शुरू होने जा रहे राज्य स्तरीय नलवाड़ी मेले को लेकर प्रशासन ने तैयारियां प्रारंभ कर दी है।

 


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