भड़काऊ भाषण: एफआईआर दर्ज करने संबंधी याचिकाएं हाईकोर्ट भेजी गईं
उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली हिंसा में भड़काऊ भाषण देने वाले भाजपा नेताओं के ख़िलाफ़ प्राथमिकी दर्ज करने की माँग वाली याचिकाओं को उच्च न्यायालय को आज भेज दिया और उसे शुक्रवार को सुनवाई करने का निर्देश दिया।दिल्ली उच्च न्यायालय ने भड़काऊ भाषण देने वाले भाजपा नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के मामले को 13 अप्रैल के लिए टाल दिया था, लेकिन शीर्ष अदालत के आज के निर्देश के बाद अब शुक्रवार को होगी सुनवाई।मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की खंडपीठ ने दंगा पीड़ित याचिकाकर्ताओं के वकील कॉलिन गोंजाल्विस को कहा कि वह कुछ राजनैतिक नेताओं के नाम दिल्ली उच्च न्यायालय को सुझाये ताकि वह (उच्च न्यायालय) शांति बहाली की संभावना तलाशने पर विचार करे।इस बीच शीर्ष अदालत के खिलाफ टिप्पणी की सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की शिकायत को लेकर एक याचिकाकर्ता हर्ष मंदर से शुक्रवार तक जवाब देने को कहा।
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