सोलन में लॉकडाउन के बाद अब कर्फ्यू

By: Mar 25th, 2020 12:20 am

सोलन-प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार कोरोना वायरस कोविड-19 के खतरे के दृष्टिगत जिला दंडाधिकारी सोलन केसी चमन ने भी पूरे जिला में आगामी आदेशों तक मंगलवार सायं 5ः00 बजे से कर्फ्यू लगाने की घोषणा कर दी है। यह आदेश दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत निहित शक्तियों के तहत जारी किए गए हैं। इन आदेशों के अनुसार किरानाए दूध, बै्रड,फल, सब्जीए मीटए मछली, अन्य बिना पके खाद्य पदार्थ, दवा की दुकानें तथा ऑप्टीकल स्टोर प्रातः आठ बजे से दिन में समयावधि में भी किसी भी स्थान पर चार या उससे अधिक लोग एकत्र नहीं होंगे। इस अवधि में लोग केवल अपने आवास से आवश्यक खरीददारी करने या आवश्यक सेवाओं तक एवं वापस आवास ही आ जा पाएंगे। यह आदेश अस्पतालों, आपातकालीन चिकित्सीय सेवाओं के लिए अस्पताल आने वाले व्यक्तियों, दवा एवं साबुन उत्पादन करने वाली इकाइयों एवं इनके सहायक उद्योगों तथा इनकी परिवहन गतिविधियों, पैट्रोल पंप, रसोई गैस, तेल एजेंसियों, इनके गोदामों, परिवहन संबंधी गतिविधियों पर लागू नहीं होंगे। इस अवधि में सभी आवश्यक वस्तुओं जिसमें खाद्य पदार्थ, दवा एवं मेडिकल उपकरण सम्मिलित हैं का ई.वितरण जारी रहेगा। निरंतर प्रक्रिया वाली उत्पादन और विनिर्माण इकाइयां भी इस अवधि में कार्य कर सकेंगी। इन इकाईयों को समय-समय पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा अधिसूचित नियमों एव सावधानियों का पालन करना होगा।  आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में संल्गन इकाइयां भी कार्यरत रहेंगी। दंडाधिकारी कार्य एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ संल्गन सरकारी कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, अग्निशमन सेवाएं, केंद्र एवं राज्य सरकार के अधीन पुलिसए सेना, अर्द्ध सैनिक बल एवं अन्य सुरक्षा बलए कोविड-19 के न्यूनीकरण कार्य में संल्गन एसे सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कर्मचारी जिन्हें सम्बन्धित उपमंडलाधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया हो, विद्युत, जल एवं नगर परिषद सेवा प्रदाता, बैंकए एटीएम तथा दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी सहित इंटरनेट सेवाएं इस आदेश के दायरे से बाहर रहेंगी। इसके अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी द्वारा कार्य के लिए छूट प्राप्त तथा जिला दंडाधिकारी, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी, संबंधित  उपमंडलाधिकारी, सहायक आयुक्त एवं सहायक आयुक्त परवाणु तथा इस संबंध में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुमति पत्र प्राप्त सभी पर यह आदेश लागू नहीं होंगे। यह वस्तुएं समीप स्थित दुकान से क्रय करनी होंगी। सभी को आदेश दिए गए हैं कि वाहन का प्रयोग न करें। छूट प्राप्त समय में सोशल डिस्टेंसिंग प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होगा। यह आदेश न मानने की स्थिति में विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कार्यकारी दंडाधिकारी, पुलिस अधिकारी, कर्मी इन आदेशोंे की अनुपालना सुनिश्चित बनाएंगे। उल्लघंन के मामलों को विधि अनुसार सख्ती से निपटा जाएगा। जिला दंडाधिकारी ने सभी जिला वासियों से आग्रह किया है कि सभी आदेशों का पूर्ण पालन सुनिश्चित बनाएं।


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