30 अप्रैल के बाद जमा करवाएं हाउस टैक्स

By: Mar 25th, 2020 12:20 am

कोरोना वायरस के खतरे को भांपते हुए नगर परिषद ने दी छूट, नहीं लिया जाएगा किसी भी तरह का जुर्माना

मंडी-कोरोना वायरय के खतरे को लेकर जहां सरकार द्वारा प्रदेश भर में कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है।  नगर परिषद ने इन सब के बीच हाउस टैक्स जमा करवाने के लिए दिए   समय को फिलहाल के टाल दिया गया है। शहरवासी अब अपना हाउस टैक्स 30 अप्रैल के बाद भी जमा करवा सकते हैं। इस टैक्स तय तिथि के बाद जमा करवाने पर शहरवासियों से कोई भी जुर्माना नहीं वसूला जाएगा। नगर परिषद द्वारा कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए हाउस टैक्स जमा करवाने के लिए दी गई अंतिम तिथि 30 अप्रैल को तुरंत प्रभाव से स्थगित करने का फैसला लिया गया है। बता दें कि कोरोना वायरस लेकर जहां प्रदेश सरकार द्वारा लोक डाउन के बाद अब कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है। इन सब के बीच नगर परिषद मंडी द्वारा लोगों को राहत पहुंचाने व सुरक्षित रखने के लिए फैसला लिया गया है। नगर परिषद द्वारा कुछ समय पहले लोगों को हाउस टैक्स के बिल आबंटित किए गए थे। इस दौरान उन्हें 30 अप्रैल तक टैक्स जमा करवाने के लिए निर्देश जारी किए थे। साथ ही लोगों को 30 अप्रैल के बाद जमा करवाने वालों को जुर्माना भरने का प्रावधान किया था। इस मामले पर  नगर परिषद अध्यक्ष सुमन ठाकुर ने बताया कि शहरी विकास विभाग के सचिव के निर्देशानुसार गृहकर के बिल जो लोगों को आबंटित किए गए हैं तथा जिनकी देय तिथि हो रही है वे बिना विलंब शुल्क गृहकर की अदायगी 30 अप्रैल के बाद अदा कर सकेंगे।


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