छह नहीं; दस बजे ही लगेगा कर्फ्यू , छह बजे बंद होंगी दुकानें
उपायुक्त मुकुल कुमार ने दूर किया लोगों में फैला भ्रम, कार्यक्रम को उपमंडलाधिकारी से लें परमिशन
यमुनानगर, 23 अप्रैल (निजी)
गत दिवस गृह मंत्री अनिल विज द्वारा किए गए ट्वीट कि प्रदेश में अब छह बजे बाजार बंद होंगे, ने लोगों को भ्रमित कर दिया और लोग पूरा दिन यह चर्चा करते रहे कि शायद अब कफ्र्यू 10 बजे के बजाय बजार बंद होने के साथ छह बजे ही लग जाएगा। आखिरकार भ्रम की स्थिति में ही पूरा दिन गुजरा और बाद में पता चला कि छह बजे तक तो केवल दुकानें व अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान ही बंद होंगे। लोगों की आवाजाही पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि किसी को किसी कार्य के लिए इक्टठा करना है, तो उसके लिए उपमंडलाधिकारी की अनुमति जरूरी है और यह सब कुछ अगले आदेशों तक लागू रहेगा। इस संबंध में उपायुक्त एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन मुकुल कुमार ने बताया कि कोविड-19 से बचाव के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए हैं।
ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू किए गए हैं और आदेशों की पालना सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निगम आयुक्त, पुलिस अधीक्षक, सभी एसडीएम., नगरपालिकाओं के सचिव, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों और ड्यूटी मजिस्ट्रेटों की होगी। वहीं केवल रात्रि नौ बजे तक पैकिंग और होम डिलीवरी सेवाएं दी जा सकती हैं। दूध डेयरी, पनीर, दहीं, घी इत्यादि से संबंधित दुकानें रात को नौ बजे तक, फल सब्जियों की दुकानें तथा फल सब्जियां बेचने वाले वेंडरस और हॉकरस, अंडा, मीट की दुकानें सायं आठ बजे तक खोली जा सकती हैं। दवाइयों की दुकानें आपातकालीन ओपीडी, पेट्रोल पंप इत्यादि जरूरी सेवाओं से जुड़ी दुकानें व संस्थान 24 घंटे खुले रहेंगे।
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