दुष्कर्म का आरोपी भगोड़ा करार

By: May 10th, 2022 12:02 am

लोक इनसाफ पार्टी के पूर्व विधायक सिमरजीत सिंह बैंस को कोर्ट ने सुनाया फैसला

दिव्य हिमाचल ब्यूरो — चंडीगढ़

लोक इनसाफ पार्टी के प्रधान और पूर्व विधायक सिमरजीत सिंह बैंस को दुष्कर्म के मामले में लुधियाना की कोर्ट ने भगोड़ा करार दिया है। लुधियाना कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग को लेकर सिमरजीत बैंस व अन्य ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। जस्टिस लीजा गिल ने याचिका पर सुनवाई कर सिमरजीत बैंस, परमजीत व कर्मजीत को बिना कोई राहत देते हुए सुनवाई 19 मई तक स्थगित कर दी है। बैंस व अन्य ने अपने खिलाफ दर्ज इस मामले की सीबीआई से जांच करवाने की भी मांग की है। बैंस के खिलाफ दर्ज दुष्कर्म के इस मामले में लुधियाना की कोर्ट ने उन्हें 12 अप्रैल को भगोड़ा करार दे दिया था। बैंस के अलावा कर्मजीत सिंह बैंस, परमजीत सिंह बैंस, प्रदीप कुमार गोगी, सुखचैन सिंह, बलजिंद्र कौर और जसबीर कौर के भगोड़ा घोषित किया गया है।

इसी आदेश को रद करने की अब हाई कोर्ट से मांग की है और बैंस का कहना है की जिस महिला ने उसके खिलाफ यह आरोप लगाए हैं, पहले उसने कभी उन पर यह आरोप नहीं लगाया था। बाद में राजनीतिक कारणों के चलते उन पर यह आरोप लगा दिए गए। बैंस ने कहा कि ऐसे में इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए इस मामले की जांच सीबीआई से ही करवाई जाए और जब तक यह याचिका हाई कोर्ट में विचाराधीन है, तब तक उन्हें भगोड़ा करार दिए जाने के इस आदेशों पर रोक लगा दी जाए। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने सोमवार को सभी केस को एक साथ जोड़ते हुए सुनवाई करने का निर्णय लिया। बता दें सिमरजीत सिंह बैंस को भगोड़ा करार दिए जाने के बाद लुधियाना में इसके पोस्टर लगाए गए हैं। वांटेड करार दिए गए सात लोगों में दो महिलाएं भी शामिल हैं।


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