पोलिंग पार्टियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित

By: Oct 22nd, 2022 12:55 am

जिला के पांचों विधानसभा क्षेत्रों में अलग-अलग तिथियों को पीठासीन और मतदान अधिकारियों को दिया जाएगा प्रशिक्षण
दिव्य हिमाचल ब्यूरो, चंबा
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डीसी राणा ने बताया कि सभी पोलिंग पार्टियों के पीठासीन अधिकारियों व मतदान अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की तिथियां जिला के पांचों विधानसभा क्षेत्रों में निर्धारित कर दी गई है। उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र चुराह में 26 अक्तूबर को पहला, 4 नवंबर को दूसरा प्रशिक्षण कार्यक्रम राजकीय महाविद्यालय तीसा व 9 नवंबर को तीसरा प्रशिक्षण कार्यक्रम राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भंजराडू, जबकि विधानसभा क्षेत्र भरमौर में 26 अक्तूबर को पहला और 4 व 5 नवंबर को दूसरा और 9 नवंबर को तीसरा प्रशिक्षण कार्यक्रम डीएवी पब्लिक स्कूल और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कन्या भरमौर में आयोजित होगा।

उन्होंने यह भी बताया कि भरमौर विधानसभा क्षेत्र के पांगी क्षेत्र में 25 अक्तूबर को पहला, 4 नवंबर को दूसरा व 10 नवंबर को तीसरा प्रशिक्षण कार्यक्रम जिम्नेजियम हाल किलाड़ में आयोजित होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र चंबा के तहत 26 अक्तूबर को पहला, 5 नवंबर को दूसरा, 10 नवंबर को तीसरा प्रशिक्षण कार्यक्रम राजकीय सहस्त्राब्दी बहुतकनीकी संस्थान सरोल, जबकि विधानसभा क्षेत्र डलहौजी के तहत 26 अक्तूबर को पहला, 4 नवंबर को दूसरा व 3 नवंबर को तीसरा प्रशिक्षण कार्यक्रम राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सलूणी के खेल मैदान तथा विधानसभा क्षेत्र भटियात के तहत 26 अक्तूबर को पहला, 4 नवंबर को दूसरा व 10 नवंबर को तीसरा प्रशिक्षण कार्यक्रम चुवाड़ी चौगान मैदान में आयोजित होगा। उन्होंने यह भी बताया कि प्रशिक्षण में मतदान अधिकारियों को ईवीएम, वीवीपैट, मतदान प्रक्रिया व अन्य महत्त्वपूर्ण पहलुओं की विस्तृत व व्यावहारिक जानकारी विशेषज्ञ अधिकारियों द्वारा प्रदान की जाएगी।

हथियार ले जाने और उपयोग करने की अनुमति नहीं
चंबा। जिला दंडाधिकारी चंबा डीसी राणा ने कहा कि विधानसभा चुनाव 2022 के दृष्टिगत 13 अक्तूबर से 08 दिसंबर तक जिलाभर में किसी को भी हथियार को ले जाने और उपयोग करने की अनुमति नहीं है। जिला दंडाधिकारी ने आईपीसी की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस संदर्भ में अधिसूचना जारी की है। उन्होंने कहा कि गृह विभाग के दिनांक 15 अक्तूबर के निर्देशों के अनुसार लाइसेंसी हथियार ले जाने पर प्रतिबंध है। बिना लाइसेंस के हथियार और गोला बारूद के परिवहन पर भी प्रतिबंध है। उन्होंने कहा कि आदेशों की अवहेलना करने वालों पर कानून के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से इस अवधि के दौरान उपरोक्त मानकों की अनुपालना करने की अपील की है। हालांकि सेना, पैरामिलिट्री, गृहरक्षक और पुलिस के जवानों के अलावा पुलिस थाना में हथियार जमा कराने के लिए आने वाले लोगों पर पर यह आदेश लागू नहीं होंगे।


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