चंडीगढ़ में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर शिकंजा, 60 को कारण बताओ नोटिस जारी

By: Jan 8th, 2023 12:06 am

चंडीगढ़ पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी दुकानों को सील करने की तैयारी में 

चंडीगढ़ : चंडीगढ़ में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन के बावजूद कई दुकानदार ऐसे प्लास्टिक कैरी बैग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब चंडीगढ़ पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी ऐसे दुकानदारों पर सख्त कदम उठाने जा रहा है। चंडीगढ़ पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने शहर में 60 से ज्यादा दुकानदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। उनसे पूछा गया है कि पाबंदी के बावजूद उन्होंने प्रतिबंधित प्लास्टिक बैग्स क्यों स्टोर किए हुए हैं।

वहीं, सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल करने पर लगभग एक दर्जन दुकानों को सील करने के आदेश भी जारी हुए हैं। दुकानदारों को एन्वायर्नमेंट (प्रोटेक्शन) एक्ट, 1986 के तहत जारी नोटिफिकेशन के तहत यह कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। बता दें कि चंडीगढ़ नगर निगम और प्रशासन की टीमें भी लगातार शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ छापेमारी और मुहिम चला रही है। इनमें दुकानदारों को जागरूक करना भी शामिल है। बता दें कि चंडीगढ़ प्रशासन ने वर्ष सितंबर, 2019 में सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स के स्टोरेज, इस्तेमाल, सेल और वितरण पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था।

हो सकती है पांच साल की कैद
प्रशासन ने साफ किया है कि इन प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम को रखने, बेचने या इस्तेमाल करने पर व्यक्ति को पांच वर्ष तक कैद और एक लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। एन्वायर्नमेंट (प्रोटेक्शन) एक्ट के प्रावधानों तथा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों के तहत प्रशासन द्वारा ये आदेश जारी किए गए थे।
यह हर्जाना वसूला जा रहा
वर्ष 2015 के एनजीटी ऑर्डर के तहत यदि कोई व्यक्ति प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक प्लेट या प्लास्टिक ग्लास एवं ऐसी अन्य आइटम की स्टोरेज, खरीद या डीलिंग अथवा वितरण से जुड़ा पाया जाता है, तो उसे एन्वायरनमेंट हर्जाना के रूप में पांच हजार रुपए भरने होंगे।


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