ड्राइंग टीचर पेपर मामले में आरोपी की जमानत खारिज, सोशल मीडिया पर विवाद से तुंरत पद से हटाई कर्मी

By: Mar 15th, 2023 12:01 am

विधि संवाददाता-शिमला

प्रदेश हाई कोर्ट ने कला अध्यापक पेपर लीक मामले में आरोपी सुनीता देवी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने मामले की अभी तक की जांच से जुड़े रिकार्ड का अवलोकन करने पर कहा कि पूरे पेपर लीक मामले का खुलासा करने के लिए सुनीता देवी को हिरासत में लेकर पूछताछ जरूरी है। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कहा कि जांच अभी प्रथम चरण में है। मामले में अन्य लोगों की संलिप्तता से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इस तरह के अपराधों से लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित होता है। इसलिए पूरे मामले की तह तक जाने के लिए प्रार्थी की हिरासत में पूछताछ जरूरी है। मामले के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग ने पोस्ट कोड 980 कला अध्यापक की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली सुनीता देवी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। प्रार्थी के खिलाफ पुलिस थाना सतर्कता हमीरपुर में भारतीय दंड संहिता की धारा-420, 467 और 468 एवं भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 3 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।


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