नूंह में इंटरनेट सेवाएं दोबारा बंद, 28 अगस्त को ब्रजमंडल यात्रा के ऐलान के बाद सरकार का फैसला

By: Aug 27th, 2023 12:05 am

 बल्क एसएमएस पर भी दो दिन रोक

दिव्य हिमाचल ब्यूरो — चंडीगढ़
हरियाणा के नूंह में फिर से इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। होम डिपार्टमेंट ने शनिवार दोपहर 12 बजे से 28 अगस्त की रात 12 बजे तक जिले में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं और बल्क एसएमएस पर प्रतिबंध लगा दिया है। नूंह में विश्व हिंदू परिषद (विहिप) की ओर से 28 अगस्त को दोबारा ब्रजमंडल यात्रा निकालने के ऐलान को देखते हुए गृह विभाग ने एहतियात के तौर पर यह फैसला लिया है। वहीं, हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग टीवीएसएन प्रसाद की ओर से जिला नूंह में भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 की धारा पांच के साथ दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन (सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा) नियम 2017 के नियम (2) के तहत मोबाइल इंटरनेट सेवाएं 2जी, 3जी, 4जी, 5जी, सीडीएमए व जीपीआरएस व बल्क एसएमएस (बैंकिंग व मोबाइल रिचार्ज को छोडकऱ) तथा मोबाइल नेटवर्क पर प्रदान की जाने वाली सभी डोंगल सेवाओं को निलंबित करने के आदेश पारित किए गए हैं।

इस संबंध में उचित कार्यवाही के लिए हरियाणा की सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। नूंह के उपायुक्त धीरेंद्र खडगटा ने बताया कि अतिरिक्त गृह सचिव विभाग हरियाणा द्वारा जिला नूंह क्षेत्र में शांति व सार्वजनिक व्यवस्था में किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए यह आदेश जारी किए गए हैं। जिला में यह आदेश शनिवार 26 अगस्त को 12 बजे से 28 अगस्त, 2023 को रात्रि 12 बजे तक लागू रहेंगे।

सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ जुटाने पर प्रतिबंध
चंडीगढ़। हरियाणा के नूंह में जिलाधीश धीरेंद्र खडगटा ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिला में आपातकाल के उपाय के लिए कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से घातक व आग्रेय शस्त्र लेकर चलने व सार्वजनिक स्थानों पर पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के इक_ा होने पर प्रतिबंध लगाया है। यह आदेश जिला में 26 अगस्त से 28 अगस्त 2023 तक प्रभावी रहेंगे। जिलाधीश ने आदेशों में स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति इस अवधि में अपने साथ हथियार के रूप में जैसे लाइसेंसी हथियार व आग्नेय शस्त्र, तलवारें, लाठियां, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, गंडासियां, चाकू और अन्य हथियार (सिखों के धार्मिक प्रतीक म्यानदार किरपान को छोडकऱ) लेकर चलने व सार्वजनिक स्थानों पर पांच अथवा इससे अधिक व्यक्तियों के जमा होने पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात सशस्त्र बलोंए अर्धसैनिक बलोंए पुलिस और अन्य जन सेवकों पर लागू नहीं होंगे।


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