मुख्य अभियंता के निलंबन पर रोक; हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला, हरियाणा सरकार-प्रतिवादियों को नोटिस जारी

By: Aug 25th, 2023 12:06 am

दिव्य हिमाचल ब्यूरो—चंडीगढ़

पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने आईटीओ बैराज के गेटों के समय पर न खुलने के लिए लापरवाह ठहराए गए हरियाणा सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता संदीप तनेजा को बड़ी राहत देते हुए उनके निलंबन पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही हरियाणा सरकार व अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। याचिका दाखिल करते हुए संदीप तनेजा ने हाई कोर्ट को बताया गया कि हथिनी कुंड बैराज से पानी छोडऩे के बाद लगातार यमुना का जल स्तर बढ़ रहा था। इसके बाद दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए थे। इस दौरान आईटीओ बैराज के गेट खोलने का प्रयास किया गया, लेकिन यह खुल नहीं पा रहे थे। इस बैराज के संचालन का कार्य हरियाणा सिंचाई विभाग के पास था, ऐसे में दिल्ली सरकार ने हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहराया था। इसके बाद हरियाणा सरकार ने इस मामले में जांच आरंभ करवा दी थी। तनेजा ने अपनी याचिका में दावा किया कि इस मुद्दे पर गठित समिति ने तथ्यात्मक स्थिति पर विचार किए बिना और रिकॉर्ड और दस्तावेजी सबूतों को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।

जबकि यह रिकॉर्ड में है कि अंतर राज्य और संपर्क प्रभाग दिल्ली की समीक्षा बैठक आठ दिसंबर 2021 और तीन मई 2023 को आयोजित की गई थी। याचिकाकर्ता ने यह भी दावा किया है कि उसके खिलाफ कार्रवाई केवल उसे परेशान करने के लिए की गई है क्योंकि उसने राज्य द्वारा पारित तीन जुलाई के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका दायर की थी, जिसके तहत उसे हिमाचल प्रदेश में बीबीएमबी सुंदर नगर में प्रतिनियुक्ति पर रखा गया था। उसकी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने सात जुलाई को सरकार के आदेश पर रोक लगा दी थी। याचिका में बताया गया कि सभी स्तर पर पता था कि बैराज के छह गेट में से चार गेट काम नहीं कर रहे हैं। उसने आईटीओ बैराज के गेटों के रखरखाव व मरम्मत को जून माह में फंड जारी करने का आग्रह भी किया था, लेकिन सभी तथ्यों को नजरअंदाज कर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश जारी किए गए हैं।


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