एक और झटका: पेंशन के एरियर पर नहीं मिलेगा ब्याज, संबंधित फैसलों को चुनौती देगी सरकार

By: Jan 16th, 2024 5:45 pm

राज्य ब्यूरो प्रमुख-शिमला

हिमाचल सरकार पेंशनरों को उनके एरियर पर ब्याज नहीं देगी। विभिन्न न्यायालयों से आए इस तरह के फैसलों को उपयुक्त अदालत के समक्ष चुनौती देने को कहा गया है। राज्य सरकार ने पेंशन के एरियर को लेकर अभी कोई नया फैसला नहीं लिया है। वित्त विभाग से यह निर्देश मिलने के बाद कोषागार के निदेशक ने सभी जिलों के ट्रेजरी अधिकारियों को इस बारे में लिखित निर्देश भेजे हैं।

दरअसल, हिमाचल हाई कोर्ट से कुछ फैसला आए हैं, जिनमें कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि पेंशनरों को नए वेतन आयोग की संशोधित कॉम्यूटेशन, लीव एनकैशमेंट और ग्रेच्युटी दी जाए। साथ ही एरियर का भुगतान 6 सप्ताह के भीतर करने को कहा गया था। अन्यथा इस पर 6 फ़ीसदी वार्षिक की दर से ब्याज देना होगा। इस तरह के फैसले आने के बाद कुछ जिलों की ट्रेजरी अधिकारियों ने डायरेक्टर ट्रेजरी से निर्देश मांगे थे। पेंशनरों की तरफ से भी अलग-अलग रिप्रेजेंटेशन मिले थे। इसके बाद कोषागार विभाग ने वित्त विभाग से यह मामला उठाया। वित्त विभाग के पेंशन विंग ने अब इसमें अपनी क्लेरिफिकेशन जारी की है।

इसमें कहा गया है कि पेंशनरों को एरियर की एक किस्त 17 नवंबर 2022 को देने के आदेश हुए थे। उसके बाद से कोई नया आदेश नहीं है। जहां तक डॉ. सुनील कुमार चंदेल से संबंधित मामले में आए निर्णय की बात है तो इनके प्रशासनिक विभाग यानी रूरल डेवलपमेंट को एलपीए या रिव्यू पिटीशन हायर कोर्ट में दायर करने के निर्देश 20 अक्टूबर 2023 को दिए गए हैं। जहां तक बाकी विभागों का सवाल है तो वित्त विभाग ने सभी महकमों को एरियर के भुगतान के मामलों में उपयुक्त अदालत में अपील करने को कहा है। वर्तमान में सभी ट्रेजरी अधिकारी इस मामले में कोई नया भुगतान नहीं करेंगे।

1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2021 के पेंशनर फंसे
हिमाचल में नया वेतन आयोग लागू होने के बाद नए और पुराने पेंशनरों को सारे लाभ लगभग मिल गए हैं और पेंशन भी रिवाइज हो गई है। लेकिन 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2021 के बीच रिटायर हुए कर्मचारी अभी भी संशोधित कॉम्यूटेशन, लीव एनकेशमेंट और ग्रेच्युटी का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि उनकी पेंशन की फिक्सेशन के केस क्लियर हो रहे हैं।


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