सभी उम्मीदवारों को प्री सर्टिफिकेशन लेना जरूरी

By: Mar 28th, 2024 12:17 am

जिला निर्वाचन अधिकारी ने एमसीएमसी की बैठक में दिए निर्देश

सिटी रिपोर्टर—शिमला
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में बुधवार को जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति की बैठक का आयोजन किया गया। अनुपम कश्यप ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति द्वारा सभी समाचार पत्रों, टीवी, रेडियो, ई-पेपर, सोशल मीडिया, बल्क संदेश आदि से प्रकाशित एवं प्रसारित होने वाले विज्ञापनों और पेड न्यूज पर कड़ी नजऱ रखी जा रही है। इसके लिए एमसीएमसी कंट्रोल रूम उपायुक्त कार्यालय में स्थापित किया गया है, जोकि 24&7 कार्यरत है। उन्होंने राजनीतिक दलों से आए आईटी सेल के प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान यदि पेड न्यूज किसी उम्मीदवार द्वारा प्रकाशित की जाती है तो इस संदर्भ में समिति द्वारा उम्मीदवार को नोटिस जारी किया जाएगा तथा समिति के निर्णय पर उस पेड न्यूज़ को उम्मीदवार के खर्चे में जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों द्वारा जारी किए जाने वाले विज्ञापनों का समिति से प्री-सर्टिफिकेशन करवाना आवश्यक रहेगा। कोई भी उम्मीदवार यदि केबल नेटवर्क, एफएम चैनल, टीवी चैनल, सोशल मीडिया अथवा मतदान पूर्व और मतदान दिवस के लिए प्रिंट मीडिया में विज्ञापन को जारी करना चाहता है, तो उस स्थिति में जिला स्तरीय समिति से इसकी प्री-सर्टिफिकेशन करवाना अनिवार्य रहेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने टेलीकॉम कम्पनियों से आए प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि एमसीएमसी द्वारा जारी प्री-सर्टिफिकेशन प्रमाण-पत्र के बिना किसी भी प्रकार के बल्क संदेश और वाइस संदेश विज्ञापनों को जारी न किया जाए ताकि चुनाव के दौरान जारी होने वाली प्रचार सामग्री पर कड़ी निगरानी रखी जा सके।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि कोई भी नागरिक आदर्श आचार-संहिता एवं व्यय से संबंधित हो रहे उल्लंघन की शिकायत सी-विजि़ल ऐप के माध्यम से उपलब्ध करवा सकता है, जिसमें संबंधित समितियों द्वारा उस शिकायत का निपटारा प्राप्ति से 100 मिनट के अंदर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सी-विजि़ल ऐप भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाईट पर नि:शुल्क उपलब्ध है और इसे गूगल प्ले-स्टोर से भी डाउनलोड किया जा सकता है। इस ऐप को चलाना बेहद आसान है और शिकायतकर्ता अपनी शिकायत को फोटो, वीडियो या ऑडियो के साथ आसानी से दर्ज कर सकता है। इस अवसर पर राजनैतिक दलों से उपस्थित सदस्यों को सुविधा ऐप की जानकारी भी प्रदान की गई। उन्होंने कहा कि सुविधा ऐप के माध्यम से उम्मीदवार द्वारा ऑनलाइन नामांकन भर सकते है। वहीं विभिन्न प्रकार की अनुमतियों के लिए भी आवेदन किया जा सकता है तथा ऑनलाईन माध्यम से ही अनुमति प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि आयोजन से यह आवेदन 48 घंटे पूर्व किया जाना आवश्यक रहेगा, जिसमें रैली के स्थान, हेलीपैड, लाउडस्पीकर के प्रयोग एवं अन्य किसी भी प्रकार की अनुमति प्रदान की जा सकती है। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 के सफल आयोजन के लिए सभी राजनैतिक दलों से आए प्रतिनिधियों से सहयोग करने का आग्रह किया। बैठक में समिति के अन्य सदस्य जिनमें अतिरिक्त उपायुक्त अभिषेक वर्मा, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी (कानून एवं व्यवस्था) अजीत भारद्वाज, निदेशक पीआईबी प्रीतम सिंह, सहायक विज्ञान सूचना अधिकारी दीपक भी उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी (प्रोटोकॉल) ज्योति राणा, जिला विज्ञान सूचना अधिकारी पंकज गुप्ता, विभिन्न राजनैतिक दलों से आईटी
सेल के प्रतिनिधि एवं टेलीकॉम कंपनी के प्रतिनिधि भी बैठक में उपस्थित रहे।


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