कांग्रेस को आईटी को देने ही होंगे 523 करोड़, दिल्ली हाईकोर्ट से पार्टी को लगा बड़ा झटका, राहत को दायर याचिका खारिज
दिव्य हिमाचल ब्यूरो — नई दिल्ली
दिल्ली हाईकोर्ट से कांग्रेस पार्टी को झटका लगा है। कोर्ट ने गुरुवार को हुई सुनवाई के बाद देश की सबसे पुरानी पार्टी द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें साल 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के लिए आयकर विभाग के द्वारा 523 करोड़ की मांग को चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति यशवन्त वर्मा और न्यायमूर्ति पुरूषेन्द्र कुमार कौरव
की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई की।
बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लोकसभा चुनाव से महज तीन हफ्ते पहले कांग्रेस पार्टी से 523.87 करोड़ रुपए का टैक्स मांग लिया है। इससे पहले 25 मार्च को कोर्ट ने कांग्रेस द्वारा दायर तीन याचिकाओं को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि राजनीतिक दल ने मूल्यांकन पूरा होने का समय समाप्त होने से कुछ दिन पहले अदालत का रुख करने का विकल्प चुना है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि आयकर विभाग के अधिकारियों ने इनकम टैक्स एक्ट के तहत कांग्रेस की आय की आगे की जांच के लिए पर्याप्त और ठोस सबूत जुटाए हैं। कोर्ट ने बीते आठ मार्च को आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा था।
Keep watching our YouTube Channel ‘Divya Himachal TV’. Also, Download our Android App