आचार संहिता लागू होते ही हटाने होंगे होर्डिंग्स

By: Mar 16th, 2024 12:16 am

लोकसभा निर्वाचन-2024 को लेकर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में उपायुक्त ने दिए निर्देश

दिव्य हिमाचल ब्यूरो-चंबा
लोकसभा निर्वाचन- 2024 को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ उपायुक्त के कार्यालय कक्ष में शुक्रवार को बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मुकेश रेप्सवाल ने की। मुकेश रेप्सवाल ने आदर्श आचार संहिता के दौरान लागू होने वाले नियमों पर विस्तार से चर्चा करते हुए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से विज्ञापन प्रमाणीकरण, आदर्श आचार संहिता का प्रभावी पालन तथा निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़ी विभिन्न प्रक्रियाओं की जानकारी सांझा की। उन्होंने यह भी बताया कि नोमिनेशन की अंतिम तिथि से दस दिन पहले तक मतदाता सूची में भावी मतदाताओं द्वारा अपना नाम अंकित करवाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता की घोषणा होने के तुरंत बाद सभी सरकारी परिसरों में स्थापित राजनीतिक संदेश अथवा राजनीतिक दलों के होर्डिंग्स को 24 घंटे की समय सीमा के भीतर हटाना होगा।

इसी तरह सार्वजनिक संपत्ति में लगे होर्डिंस को हटाने की समय सीमा 48 घंटे निर्धारित है, जबकि निजी संपत्ति में लगे होर्डिंस के लिए 72 घंटे की समय सीमा निर्धारित है। उन्होंने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार मालिक की अनुमति के बिना उसकी व्यक्तिगत जमीन, भवन, परिसर, दीवार तथा गाड़ी में बैनर लगाने, स्लोगन लिखने, पंपलेट चिपकाने इत्यादि के कार्य नहीं कर सकेंगे। उपायुक्त ने कहा कि आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित शिकायत सी-विजिल ऐप के माध्यम से भी की जा सकती है। ऐसी शिकायतों समयबद्ध समाधान किया जाता है। बैठक में कार्रवाई का संचालन अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी राहुल चौहान ने किया। बैठक में तहसीलदार निर्वाचन अनूप डोगरा, नायब तहसीलदार संजय शांडिल, राजनीतिक दलों से धीरज नरयाल, गोवर्धन आहूजा व दीपक कुमार आदि उपस्थित रहे।


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