लोक अदालत… चंबा में 3294 मामले निपटाए

By: Mar 10th, 2024 12:56 am

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विशाल कौंडल ने की सुनवाई, बिना कोर्ट फीस के हुआ हल
नगर संवाददाता-चंबा
जिला चंबा में शनिवार को लंबित मामलों की संख्या कम करने और पक्षकारों के बीच समझौते के आधार पर मामले हल करने के उददेश्य से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला चंबा के सभी न्यायालयों में प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में इन लोक अदालतों का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंबा के सचिव विशाल कौंडल ने शनिवार को मीडिया के साथ जानकारी सांझा करते हुए बताया कि लोक अदालतों में सडक़ दुर्घटना क्लेम के मामले, श्रम विवाद के मामले, बिजली और पानी के बिल, वैवाहिक विवाद (तलाक को छोडक़र), भूमि अधिग्रहण के मामले, वेतन और भत्तों और सेवानिवृत्ति से संबंधित करीब 3294 मामलों की सुनवाई की गई। इनमें सबसे अधिक 2,766 मामले मोटर वाहन अधिनियम से संबंधित थे, जबकि 307 मामले प्री लिटिगेशन के निपटाए गए।

उन्होंने बताया कि प्राधिकरण की ओर से तीन माह में एक बार लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है। इन लोक अदालतों में किसी भी प्रकार की कोर्ट फीस नहीं लगती। विशेष बात यह है कि लोक अदालतों द्वारा पारित किया गया अवार्ड दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होता है और इसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंबा के सचिव विशाल कौंडल ने कहा कि प्राधिकरण के माध्यम से नि:शुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने का प्रावधान है। यदि किसी भी व्यक्ति को कानूनी सहायता अथवा परामर्श की आवश्यकता हो तो वह निसंकोच होकर दूरभाष नंबर 01899-226309 पर भी संपर्क कर सकता है।


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