नयनादेवी में सात बूथ सबसे ज्यादा संवेदनशील

By: Mar 19th, 2024 12:56 am

जिला में कुल 18 स्टेशन संवेदनशील चिन्हित, चुनाव आयोग और पुलिस प्रशासन की रहेगी कड़ी नजर

कार्यालय संवाददाता-बिलासपुर
लोकसभा चुनावों को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव आयोग की ओर से भी पूरी तरह से कमर कस ली है। लोकसभा चुनावों के लिए प्रशासन की ओर से अब हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इस लोकसभा चुनावों में जिला निर्वाचन आयोग की ओर से जिला बिलासपुर में 16 पोलिंग स्टेशन संवेदनशील चिन्हित किए गए हैं। इन पोलिंग स्टेशन पर चुनाव आयोग के साथ ही पुलिस प्रशासन की ओर से कड़ी नजर रखी जाएगी। चुनाव आयोग की ओर से इस तरह के पोलिंग स्टेशनों को लेकर अधिकारियों, कर्मचारियों को निर्देश गए हैं कि इन पोलिंग स्टेशन की गतिविधियों पर नजर रखी जाए। जानकारी के अनुसार जिला बिलासपुर के अंतर्गत श्री नयनादेवी जी विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा संवेदनशील पोलिंग स्टेशन हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में इन पोलिंग स्टेशनों का आंकड़ा सात हैं।

12 मॉडल पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे

जिला निर्वाचन आयोग की ओर से जिला बिलासपुर में इस बार 12 मॉडल पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इसमें झंडूता विधानसभा क्षेत्र के तहत तीन, घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में तीन, सदर बिलासपुर में तीन, श्री नयनादेवी जी विधानसभा क्षेत्र में तीन मॉडल पोलिंग स्टेशन होंगे। झंडूता विस क्षेत्र के तहत बुखर, घराण-1, सेर, घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के तहत बरोटा-1, भरेड़ी, भगेड़, सदर बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र में भटेड़ उपरली, चंगर-2, टाऊन हॉल, श्री नयनादेवी जी विधानसभा क्षेत्र में भटेड़, टिक्कर, दभाटा शामिल हैं।

झंडूता के 108 पोलिंग स्टेशन पर 432 कर्मी रहेंगे तैनात

झंडूता विस क्षेत्र के 108 पोलिंग स्टेशन पर 432 कर्मी तैनात होंगे। इसमें 108 प्रीजाईडिंग ऑफिसर, 108 असिस्टेंट प्रीजाईडिंग ऑफिसर, 216 पोलिंग ऑफिसर होंगे। घुमारवीं विस क्षेत्र के 111 पोलिंग स्टेशन पर 444 कर्मी तैनात होंगे। इसमें 111 प्रीजाईडिंग ऑफिसर, 111 असिस्टेंट प्रीजाईडिंग ऑफिसर, 222 पोलिंग ऑफिसर होंगे। सदर 7ि777वस क्षेत्र के 101 पोलिंग स्टेशन पर 404 कर्मी तैनात होंगे। इसमें 108 प्रीजाईडिंग ऑफिसर, 108 असिस्टेंट प्रीजाईडिंग ऑफिसर, 202 पोलिंग ऑफिसर होंगे। श्री नयनादेवी जी विस क्षेत्र के 98 पोलिंग स्टेशन पर 392 कर्मी तैनात होंगे। इसमें 98 प्रीजाईडिंग ऑफिसर, 98 असिस्टेंट प्रीजाईडिंग ऑफिसर, 196 पोलिंग ऑफिसर होंगे।

प्रबंधों पर दिया जा रहा ध्यान

इस बारे में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक का कहना है कि चुनाव आयोग की ओर से जिला में 16 संवेदनशील पोलिंग स्टेशन चिहिंन्त किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन पोलिंग स्टेशन को लेकर अधिकारियों, कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं।

ये अफसर होंगे तैनात

चुनावों को लेकर जिला में 40 सैक्टर आफिसर, 11 सैक्टर मैजिस्टे्रट होंगे। झंडूता विस क्षेत्र में तीन सैक्टर ऑफिसर, तीन सैक्टर मैजिस्टे्रट, घुमारवीं विस क्ष्ज्ञेत्र में नौ सैक्टर ऑफिसर, तीन सैक्टर मैजिस्ट्रेट, बिलासपुर सदर विस क्षेत्र में 11 सैक्टर ऑफिसर, दो सैक्टर मैजिस्ट्रेट, श्री नयनादेवी जी विस क्षेत्र में 11 सैक्टर ऑफिसर, तीन सैक्टर मैजिस्ट्रेट होंगे।

मतदाता को डराया, धमकाया तो एक साल का कारावास

बिलासपुर। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक ने कहा कि लोकसभा निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत निर्वाचन प्रक्रिया को स्वतंत्र व निष्पक्ष सम्पन्न करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि निर्वाचकों को डराने-धमकाने में लिप्तए रिश्वत देने और लेने वालों के विरूद्ध मामले दर्ज करने और ऐसे तत्वों के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए उडऩ दस्ते गठित किए गए हैं। उन्होंने ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 171-ख के अनुसार कोई भी व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नकद या वस्तु रूप में कोई पारितोषण देता या लेता है, तो वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा। उन्होंने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 171-ग के अनुसार जो व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट पहुंचाने की धमकी देता है, तो वह एक वर्ष के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडनीय होता है।

शस्त्र, गोला, बारूद लेकर चलने पर रहेगी पाबंदी

बिलासपुर। जिला बिलासपुर में भी आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। इसके दृष्टिगत जिला दंडाधिकारी आबिद हुसैन सादिक ने सीआरपीसी की धारा-144 के तहत आदेश जारी किए हैं। आदेशों के अनुसार 18वीं लोकसभा-2024 के आम चुनाव की प्रक्रिया स्वतंत्र, निष्पक्ष, सुचारू एवं शांतिपूर्ण ढंग से पूर्ण करवाने के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशानुसार चुनावों की घोषणा से लेकर परिणाम घोषित होने तक किसी भी प्रकार के शस्त्र, गोला, बारूद इत्यादि को लेकर चलने पर तत्काल रूप से पाबंदी रहेगी। आदेशों के तहत सभी लोगों, नागरिकों, संगठनों, गैर सरकारी संगठनों को जिला बिलासपुर की सीमा के भीतर किसी भी प्रकार के हथियार और गोला-बारूद इत्यादि लेकर चलने पर पाबंदी रहेगी। यह आदेश पुलिस, अद्र्धसैनिक बल, सुरक्षा बल, ड्यूटी पर तैनात सरकारी एवं अद्र्ध-सरकारी अथवा बैकों के तथा अन्य अधिकृत सुरक्षा कर्मियों पर लागू नहीं होंगे।


Keep watching our YouTube Channel ‘Divya Himachal TV’. Also,  Download our Android App