छात्राओं की सुरक्षा पर रखना होगा विशेष ध्यान, शिक्षण संस्थानों में लगेेंगे सीसीटीवी कैमरा

By: Mar 25th, 2024 12:06 am

यूजीसी ने नई शिक्षा नीति के तहत तैयार किए दिशा-निर्देश, शिक्षण संस्थानों में लगेेंगे सीसीटीवी कैमरा

स्टाफ रिपोर्टर — शिमला

महिला कर्मचारियों के लिए सुरक्षित एवं हिंसा मुक्त वातावरण सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप नए दिशा-निर्देश तैयार किए हैं। आयोग ने इन पर सभी हितधारकों से इसके लिए सुझाव मांगे हैं। यूजीसी के दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि महिलाओं की सुरक्षा सभी के लिए सर्वोपरि है। ऐसे में उच्च शिक्षण संस्थानों के परिसरों में सुरक्षा के लिहाज से पूरी तरह से सुसज्जित होने चाहिए। परिसर के सुरक्षित होने से उच्च शिक्षण संस्थानों में महिलाओं की सहभागिता मजबूत होगी। दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि उच्च शिक्षण संस्थानों के महिलाओं के लिए स्वच्छता एवं साफ-सफाई सुविधाओं तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करना चाहिए, जिसमें आराम कक्ष, 24 घंटे जलापूर्ति, साबुन, ढके हुए कूड़ेदान, सैनिटरी वेंडिंग मशीन आदि शामिल है।

इसमें कहा गया है कि छात्राओं एवं महिला कर्मचारियों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित परिवहन, कालेज आने जाने वाले रास्तों पर प्रकाश की उचित व्यवस्था एवं फीडर बसों की सुविधा होनी चाहिए। विश्वसनीय सुरक्षा फर्म से पर्याप्त संख्या में महिला सुरक्षा गार्डों को रखा जाना चाहिए। वहीं छात्रों की सुरक्षा के लिए परिसर के चारों ओर चारदीवारी की व्यवस्था महत्त्वपूर्ण होती है और इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। इसमें कहा गया है कि शैक्षणिक संस्थान के परिसरों में सडक़ों, पुस्तकालयों, गलियारा, खेल के मैदान, पार्क, प्रयोगशालाओं, पार्किंग क्षेत्रों आदि में सीसीटीवी कैमरा का उचित प्रबंध होना चाहिए और यह केंद्रीयकृत निगरानी व्यवस्था से जुड़ा होना चाहिए। दिशा-निर्देश में कहा गया है कि प्रत्येक कालेज, विश्वविद्यालय, शैक्षणिक संस्थान में आंतरिक शिकायत समिति गठित की जाए। यह समिति शिकायत निस्तारण एवं रोकथाम के लिये काम करेगी और छात्राओं एवं महिला कर्मचारियों से जुड़ी यौन उत्पीडऩ की सभी शिकायतों पर विचार करेगी।


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