11 वैकल्पिक पहचान पत्रों से डाल सकेंगे वोट, मतदान केंद्र में वोट की गोपनीयता बनाए रखना अनिवार्य

By: Mar 25th, 2024 12:06 am

वोटर कार्ड न होने पर चुनाव आयोग ने दिया नया विकल्प, मतदान केंद्र में वोट की गोपनीयता बनाए रखना अनिवार्य

दिव्य हिमाचल ब्यूरो — चंडीगढ़

हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कहा कि लोकतंत्र के पर्व में हर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर अपना योगदान अवश्य करें। इसके लिए प्रत्येक मतदाता यह सुनिश्चित कर लें कि उनका नाम मतदाता सूची में अवश्य दर्ज हो। जिस मतदाता का नाम मतदाता सूची में है, केवल वही मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में है, लेकिन उसके पास मतदाता पहचान पत्र (एपिक) नहीं है, तो वह निर्वाचन आयोग द्वारा निर्दिष्ट 11 वैकल्पिक पहचान पत्र दिखाकर अपना वोट डाल सकता है। प्रत्येक वोटर को मतदान केंद्र में अपने मत की गोपनीयता बनाए रखना अनिवार्य है और ये उसकी नैतिक जिम्मेदारी भी है। अग्रवाल ने बताया कि यदि मतदाता के पास पुराना एपिक कार्ड है, तो भी वह वोट डाल सकता है। बशर्ते कि उसका नाम उस क्षेत्र की मतदाता सूची में होना चाहिए। यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में नहीं है तथा वह वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर अपना आधार कार्ड या वोटर कार्ड या अन्य कोई पहचान पत्र दिखाता है, तो उसे वोट डालने नहीं दिया जाएगा। कोई भी मतदाता केवल तभी वोट डाल सकता है, जब उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो। उन्होंने बताया कि एपिक के अलावा मतदाता आयोग द्वारा निर्दिष्ट 11 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों का उपयोग करके भी वोट डाल सकते हैं।

इन दस्तावेजों में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्रीय, राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों, विधायकों-एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और आधार कार्ड शामिल हैं। हरियाणा के मतदाता सीईओ हरियाणा की वैबसाइट पर अपने वोट की जानकारी त्वरित गति व आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसकी सहायता से वोटर अपना एपिक नंबर डाल कर बड़ी आसानी से अपना वोट चैक कर सकते हैं। यदि कोई अपना एपिक नंबर भूल गया है तो भी वह अपना नाम व पिता-पति आदि का नाम भरकर अपना वोट चैक कर सकता है। उन्होंने बताया कि वेबसाइट पर विधानसभा अनुसार भी मतदाता सूचियां अपलोड है, उसे डाउनलोड करके भी कोई व्यक्ति अपना नाम मतदाता सूची में चैक कर सकता है। इसके अलावाए वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल करके भी अपना वोट चैक कर सकते हैं।


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