सीएम आतंकी नहीं हैं, जो फ्लाइट पकडक़र भाग जाएं

By: Apr 30th, 2024 12:06 am

केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ एडवोकेट सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में रखीं दलीलें

दिव्य हिमाचल ब्यूरो — नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर सोमवार को सुनवाई की, जिसमें उन्होंने ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती दी है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने सेामवार को आप सुप्रीमो की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलें सुनीं। मामले में सुनवाई मंगलवार को भी जारी रहेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कोई आदेश पारित नहीं किया। पीठ ने अरविंद केजरीवाल के वकील सिंघवी से पूछा कि क्या आपने जमानत को लेकर कोई याचिका दाखिल की है? सिंघवी ने न में जवाब दिया, जिस पर पीठ ने कहा कि इसका मतलब है कि आप गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ हैं? लेकिन आप हमें बताइए कि आपने ट्रायल कोर्ट में जमानत याचिका क्यों नहीं दाखिल की? सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी ही अवैध थी, इसलिए हमने उसको ही चुनौती दी है। 21 मार्च को अरविंद को गिरफ्तार किया गया।

उन्हें पीएमएलए सेक्शन 19 के तहत गिरफ्तार करने के लिए ईडी के पास क्या वजहें थीं? ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की बाद की हिरासत के विरोध में कोई याचिका दायर नहीं की गई है। वह फिलहाल सात मई तक न्यायिक हिरासत में हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ईडी जिन दस्तावेजों की बात कर रही है, उनसे अरविंद केजरीवाल का कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने कहा कि जब सीबीआई ने ईसीआईआर (एनफोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट) दाखिल की थी, उसके बाद से पिछले 18 महीनों में कभी गिरफ्तारी नहीं हुई। अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि ईडी ने आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद केजरीवाल को गिरफ्तार किया या तो उसके पास पर्याप्त सबूत हैं, या कोई ऐसा आधार है जिसके बारे में हमें नहीं पता, जिन बयानों के आधार पर केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, वे 7 से 8 महीने पुराने हैं। राघव मगुंटा ने चार बयान दिए, सभी बयानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर ईडी को लगता है कि अरविंद केजरीवाल मामले में दोषी हैं तो जांच एजेंसी ने उन्हें इतने समय तक खुला घूमने दिया? सितंबर 2022 में मामला सामने आया, तबसे कोई कार्रवाई नहीं की, अचानक गिरफ्तार किया। वह कोई दुर्दांत अपराधी या आतंकवादी नहीं हैं जो फ्लाइट पकड़ कर भाग जाएंगे।इस पर जस्टिस संजीव खन्ना ने पूछा कि ईडी ने केजरीवाल को नौ बार नोटिस भेजा, उन्होंने हर बार क्यों टाल दिया? अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जब सीबीआई ने बुलाया तो वह गए। अरविंद केजरीवाल ने ईडी के नोटिस का विस्तार से जवाब दिया, लेकिन ईडी यह नहीं कर सकती कि आप समन भेजने पर नहीं आए, इसलिए हमने गिरफ्तार किया। ईडी दफ्तर न जाना उनका अधिकार है। इस पर अलग से मुकदमा चलाया जा रहा है। यह गिरफ्तारी का आधार या कारण नहीं हो सकता।

आज फिर होगी सुनवाई

केजरीवाल के वकील ने पीठ को सूचित किया कि उन्हें अपनी दलीलें समाप्त करने के लिए कम से कम एक घंटे की आवश्यकता होगी। बेंच ने सुनवाई स्थगित कर दी। इस मामले पर कल फिर से सुनवाई होगी।

जनहित याचिका पर आगे बढ़ाई सुनवाई

नई दिल्ली । पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाने की एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने सोमवार को फिर इस मामले की सुनवाई टाल दी। कोर्ट में जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, याचिकाकर्ता ने इसे संवैधानिक मुद्दा बताया और कहा कि मिलॉर्ड इस मामले में जो भी सवाल हैं, हमसेे पूछे जाएं, हम उनका जवाब देना चाहते हैं। इस पर जस्टिस खन्ना ने भाजपा नेता से कहा, मिस्टर स्वामी, इस पर हम छुट्टियों के बाद सुनवाई करेंगे।


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