एक्सपायर्ड खाद्य पदार्थ न बेचें दुकानदार

By: Apr 25th, 2024 12:06 am

हरियाना में सुरक्षा अधिकारी मनीष सोढ़ी-विवेक कुमार ने बैठक के दौरान विक्रेताओं को दिए निर्देश

निजी संवाददाता—होशियारपुर

लोगों को स्वच्छ एवं शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। माननीय कमिश्नर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पंजाब के आदेशों और असिस्टेंट कमिश्नर फूड एंड सेफ्टी राजिंदरपाल के दिशा-निर्देशों के अनुसार ब्लॉक भूंगा के अंतर्गत हरियाना में खाद्य पदार्थों का कारोबार करने वाले दुकानदारों के साथ एक विशेष बैठक की गई। बैठक खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनीष सोढ़ी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी विवेक कुमार एवं एलटी राजवीर कौर द्वारा की गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए मनीष सोढ़ी ने बताया कि जिले के खाद्य विक्रेताओं को निर्देश दिया गया है कि वे कोई भी एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री न बेचें, बल्कि ऐसी वस्तुओं को तुरंत नष्ट कर दें, ताकि किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य पर असर न पड़े कोई नुकसान न हो। किसी भी कीमत पर एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री नहीं बेची जानी चाहिए, यदि कोई दुकानदार एक्सपायरी डेट की वस्तुएं बेचता हुआ पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विवेक कुमार ने बताया कि जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक वैन फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स भी चलाई गई है, जो लगातार विभिन्न शहरों और गांवों में जाकर 50 रुपए में खाद्य पदार्थों की शुद्धता और अशुद्धता की जांच करती है।

उन्होंने कहा कि खाद्य पदार्थों के नमूने लेने का अभियान लगातार जारी रहेगा और मिलावटखोरों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उक्त टीम ने लोगों से अपील की है कि कोई भी खाद्य सामग्री खरीदते समय पैकेटबंद वस्तुओं पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम का रजिस्ट्रेशन व एक्सपायरी डेट अवश्य जांच लें। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत प्रत्येक खाद्य विक्रेता, किराना विक्रेता, दूध विक्रेता, हलवाई, डेयरी मालिक एवं फेरीवाले को पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राप्त करना अति आवश्यक है।


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