वोटर कार्ड नहीं, तो भी डालें वोट

By: Apr 9th, 2024 12:10 am

भारत निर्वाचन आयोग ने निर्धारित किए हैं 12 अन्य फोटोयुक्त वैकल्पिक दस्तावेज

दिव्य हिमाचल ब्यूरो-हमीरपुर
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अमरजीत सिंह ने बताया कि लोकसभा चुनाव-2024 और विधानसभा उपचुनाव के लिए एक जून को होने वाले मतदान के लिए मतदाताओं को अपना मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अगर कोई मतदाता किन्हीं कारणों से मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ है, तो वह भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 अन्य फोटोयुक्त वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत कर मतदान कर सकता है।

इन 12 फोटोयुक्त वैकल्पिक दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक या डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र या राज्य सरकार तथा सार्वजनिक उपक्रमों या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के कर्मचारियों के फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों एवं विधायकों को जारी सरकारी पहचान पत्र और यूडीआईडी कार्ड में से कोई भी दस्तावेज दिखाकर मतदान किया जा सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदाता पहचान पत्र में लेखन या वर्तनी की अशुद्धि को नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन यदि फोटो बेमेल होने के कारण मतदाता की पहचान संभव न हो तो उसे अपनी पहचान के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 फोटोयुक्त वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिला के मतदाताओं से आग्रह किया है कि वे अपने मतदाता पहचान पत्र या भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 फोटोयुक्त वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज साथ लेकर ही मतदान करने जाएं।


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