आउटसोर्स कम्प्यूटर टीचर्स 3 हफ्ते में करो नियमित

By: Jul 3rd, 2026 10:35 pm
Himachal High Court :

हाई कोर्ट ने आदेशों की अक्षरश अनुपालना के दिए निर्देश

विधि संवाददाता — शिमला

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने प्रदेश के स्कूलों में आउटसोर्स आधार पर नियुक्त हजारों कम्प्यूटर अध्यापकों को नियमित करने के आदेशों की अक्षरश: अनुपालना करने के लिए तीन सप्ताह की अवधि निर्धारित की है। न्यायाधीश सुशील कुकरेजा ने मनोज कुमार शर्मा व अन्यों द्वारा दायर अनुपालना याचिका की सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट किया कि लंबित एलपीए में उक्त निर्णय पर कोई स्थगन आदेश नहीं हंै, इस कारण राज्य सरकार उक्त निर्णय की अक्षरश: अनुपालना तीन सप्ताह की अवधि के भीतर सुनिश्चित करे। एकल पीठ ने शिक्षा विभाग को बारह सप्ताह के भीतर संपूर्ण कार्यवाही पूरा करके याचिका दायर करने की तारीख से इन्हें कम से कम प्राथमिक शिक्षा अध्यापकों, ग्रामीण विद्या उपासकों और अभिभावक संघ द्वारा तैनात शिक्षकों की श्रेणियों के साथ याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को नियमित करने के निर्देश दिए थे।

हालांकि राज्य सरकार की ओर से इस निर्णय को अपील के माध्यम से खंडपीठ के समक्ष चुनौती दे रखी है। मगर एकल पीठ के इस निर्णय पर स्थगन आदेश पारित न होने की स्थिति में राज्य सरकार एकल पीठ के निर्णय को लागू करने के लिए बाध्य है। मामले पर आगामी सुनवाई 27 जुलाई को निर्धारित की गई है।


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