स्वास्थ्य संस्थान को दस लाख मुआवजे के आदेश

By: Aug 28th, 2026 12:48 am

22 घंटे बाद रक्त चढ़ाने से हुई थी महिला की मौत, उपभोक्ता आयोग ने ठोका 75 हज़ार जुर्माना
स्टाफ रिपोर्टर – धर्मशाला
जिला कांगड़ा में घुटना प्रत्यारोपण सर्जरी के बाद रक्त चढ़ाने में लापरवाही से महिला की मौत के मामले में कांगड़ा जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक स्वास्थय संस्थान को दोषी ठहराया है। आयोग ने नर्सिंड्डग होम को मृतका के परिजनों को 10 लाख रुपए मुआवजा देने के साथ 25 हजार रुपए मुकदमा खर्च के रूप में देने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा 50 हजार रुपए दंडात्मक राशि जिला उपभोक्ता विधिक सहायता कोष में जमा करवाने को कहा है। उपभोक्ता आयोग कांगड़ा के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा, सदस्य आरती सूद व नारायण ठाकुर की खंडपीठ ने उक्त अहम फैसला सुनाया है। मिली जानकारी के अनुसार मामला मार्च 2023 का है। कांगड़ा के पालमपुर तहसील के घर गांव निवासी 65 वर्षीय महिला को बाएं घुटने की समस्या के उपचार के लिए 22 मार्च को जिला के एक निजी नामी स्वास्थय संस्थान में भर्ती किया गया था। 23 मार्च को उनका घुटना प्रत्यारोपण किया गया। अस्पताल की सलाह पर परिजनों ने ब्लड सेंटर से रक्त की एक इकाई लेकर अस्पताल को उपलब्ध करवाई थी। रिकॉर्ड के अनुसार रक्त 23 मार्च को दोपहर एक बजकर 54 बजे जारी किया गया, लेकिन अस्पताल में इसे 24 मार्च को करीब 11 बजे चढ़ाया गया।

यानी रक्त जारी होने के 22 घंटे से अधिक समय बाद उसे मरीज को लगाया गया। रक्त चढ़ाने के कुछ ही समय बाद महिला को ठंड लगने, कंपकंपी, जलन और चक्कर आने जैसी शिकायत हुई, और उनकी हालत बिगड़ गई। बाद में उन्हें डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा रेफर किया गया। वहां चिकित्सकों ने रक्त चढ़ाने से संबंधित गंभीर प्रतिक्रिया समेत कई गंभीर चिकित्सकीय जटिलताएं दर्ज कीं। उपचार के बावजूद 28 मार्च 2023 को उनकी मौत हो गई। विशेषज्ञ चिकित्सक की गवाही और उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर आयोग ने माना कि मरीज की मौत गंभीर सेप्सिस, कई अंगों के काम करना बंद करने, सेप्टिक शॉक और संदिग्ध रक्त चढ़ाने से संबंधित फेफड़ों की गंभीर चोट जैसी स्थिति के कारण हुई। आयोग ने निजी स्वास्थ्य संस्थान की इस लापरवाही को सेवा में गंभीर कमी और चिकित्सकीय लापरवाही माना, जिसके आधार पर उक्त अहम फैसला सुनाया गया।


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