प्रदेश में उपभोक्ता ने छह माह से राशन नहीं लिया, तो राशन कार्ड अस्थायी तौर पर होगा बंद
खाद्य, नागरिक आपूर्ति-उपभोक्ता मामले विभाग जुटाएगा आंकड़े, राशन डिपुओं से रिकार्ड लेंगे निरीक्षक
स्टाफ रिपोर्टर-शिमला
हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने लंबे समय से राशन नहीं लेने वाले राशन कार्डों की जांच की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी की है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग अब ऐसे राशन कार्डों का आंकड़ा जुटाएगा, जिन पर लगातार छह माह से राशन नहीं लिया गया है। इसके लिए जिलों में तैनात खाद्य एवं आपूर्ति निरीक्षकों को उचित मूल्य की दुकानों यानी डिपुओं से संबंधित रिकार्ड जुटाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही रिकॉर्ड में एक से अधिक स्थानों पर दर्ज लाभार्थियों की पहचान करने के लिए आधार आधारित क्रॉस-मैचिंग भी की जाएगी। इस दौरान यह भी देखा जाएगा कि राशन नहीं लेने का कारण क्या है और संबंधित परिवार अभी भी पीडीएस का पात्र लाभार्थी है या नहीं। लंबे समय से राशन नहीं लेने का मतलब यह जरूरी नहीं होगा कि संबंधित परिवार अपात्र है। परिवार के किसी अन्य स्थान पर रहने, अस्थायी रूप से बाहर होने या अन्य कारणों से भी राशन न लेने की स्थिति हो सकती है। इसलिए विभाग की प्रक्रिया में सत्यापन का प्रावधान रखा गया है, ताकि पात्र परिवारों का राशन अधिकार प्रभावित न हो। जांच के दौरान आधार आधारित क्रॉस-मैचिंग के माध्यम से डुप्लीकेट लाभार्थियों की पहचान पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। यदि किसी लाभार्थी का रिकार्ड एक से अधिक स्थानों पर दर्ज पाया जाता है तो संबंधित रिकॉर्ड की जांच की जाएगी। सत्यापन के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। राशन कार्ड की जांच में यदि किसी कार्ड को अस्थायी रूप से निष्क्रिय किया जाता है तो संबंधित लाभार्थी को स्थायी रूप से हटाने से पहले 90 दिन का अवसर दिया जाएगा। इस अवधि में लाभार्थी अपनी ई-केवाईसी पूरी करवा सकेगा। इसके अलावा जरूरत पडऩे पर क्षेत्रीय सत्यापन भी करवाया जाएगा।
ई-केवाईसी लंबित है, तो जल्द करवाएं
यदि सत्यापन के दौरान संबंधित परिवार पात्र पाया जाता है, तो उसका राशन कार्ड और पीडीएस लाभ जारी रखने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पात्र लाभार्थियों को सलाह दी गई है कि यदि उनकी ई-केवाईसी लंबित है, तो उसे समय रहते पूरा करवाएं, ताकि भविष्य में पीडीएस का लाभ लेने में किसी तरह की परेशानी न हो।
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