रैगिंग की तो खैर नहीं, दोषी छात्रों को जेल के साथ 50 हजार के जुर्माने का प्रावधान
दिव्य हिमाचल ब्यूरो – हमीरपुर
राजकीय बहुतकनीकी महाविद्यालय हमीरपुर की एंटी रैगिंग कमेटी की बैठक शुक्रवार को महाविद्यालय के सम्मेलन हॉल में आयोजित की गई। प्रधानाचार्य चंद्रशेखर की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में कमेटी के सदस्यों, विभिन्न विभागाध्यक्षों, अन्य फैकल्टी मैंबर्स, छात्र प्रतिनिधियों, अभिभावकों और हॉस्टल एवं पीजी संचालकों ने भाग लिया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य ने कहा कि शिक्षण संस्थानों में रैगिंग को रोकने के लिए बहुत ही कड़ा कानून बनाया गया है। इसमें रैगिंग को गैर जमानती अपराध की श्रेणी में रखा गया है। रैगिंग के दोषी विद्यार्थी को 3 साल का कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माना हो सकता है तथा उसे संस्थान से निष्कासित भी किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि संस्थान एवं हॉस्टल के परिसर के अलावा पीजी और आसपास के स्थानों में विद्यार्थी को किसी भी तरह से शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताडि़त करने जैसी सभी गतिविधियां रैगिंग की श्रेणी में आती हैं।
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