दायरे से बाहर रहे पेंशनरों को भी मिलेगा 35 फीसदी एरियर, पेंशन बकाया भुगतान को लेकर संशोधित किए आदेश
एरियर लेने के लिए बैंकों को देनी होगी क्लास-थ्री सेवा की अंडरटेकिंग
दिव्य हिमाचल ब्यूरो — शिमला
हिमाचल प्रदेश सरकार ने पहली जनवरी, 2016 से 31 जनवरी, 2022 के बीच सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन के बकाया भुगतान को लेकर जारी आदेशों में संशोधन किया है। वित्त (पेंशन) विभाग की ओर से जारी ज्ञापन में ऐसे पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को भी बकाया राशि जारी करने का प्रावधान किया गया है, जो पहले निर्धारित पेंशन की सीमा के कारण दायरे से बाहर रह गए थे। सरकार ने 18 अगस्त और 21 अगस्त, 2026 को जारी कार्यालय ज्ञापनों में आंशिक संशोधन करते हुए 40 हजार रुपए तक की मूल पेंशन और 24 हजार रुपए तक की पारिवारिक पेंशन की सीमा को ऐसे मामलों में हटा दिया है, जो मौजूदा निर्धारित श्रेणी में शामिल नहीं हो पा रहे थे।
अब जारी निर्देशों के अनुसार, ऐसे छूटे हुए पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को कुल बकाया राशि का 35 फीसदी भुगतान किया जाएगा। इसके लिए संबंधित पेंशनर को यह अंडरटेकिंग देनी होगी कि उसने सरकारी सेवा में क्लास-थ्री कर्मचारी के रूप में सेवा की थी। वित्त विभाग ने पेंशन भुगतान प्राधिकारियों, जिसमें बैंक भी शामिल हैं, को निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक मामले में पेंशन या पारिवारिक पेंशन के बकाया का भुगतान सरकार की ओर से समय-समय पर जारी सभी कार्यालय ज्ञापनों और निर्देशों के अनुसार ही किया जाए। सरकार के इस संशोधन से उन पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो पहले निर्धारित पेंशन सीमा के कारण बकाया भुगतान की प्रक्रिया से बाहर रह गए थे।
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