बिना पेट्रोल दौड़ेंगी कारें, केंद्र ने दी ई-100 फ्यूल को मंजूरी
दिव्य हिमाचल ब्यूरो — नई दिल्ली
केंद्र सरकार ने केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 में महत्त्वपूर्ण संशोधन कर ई-100 इथेनॉल ईंधन को फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों के लिए आधिकारिक रूप से मान्यता दे दी है। सडक़ परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना के जरिए नियम 115 में बदलाव किए गए हैं, जिसमें पहले सिर्फ ई-85 का जिक्र था, अब ई-85 या ई-100 दोनों शामिल कर दिए गए हैं।
यह कदम उन कार कंपनियों के लिए अहम है, जो जल्द ई-100 मॉडल लांच करने की तैयारी में हैं। सरकार ने साफ किया है कि ई-85 और ई-100 सिर्फ विशेष रूप से डिजाइन और प्रमाणित फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों में ही इस्तेमाल होंगे। ई-20 या सामान्य पेट्रोल वाली मौजूदा कारों में ये ईंधन नहीं डाले जा सकेंगे। इस अपडेट से इथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ावा मिलेगा, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटेगी और पर्यावरण को भी फायदा होगा।
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